लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरतने के कारण डीएम ने अंचलाधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड लगाया..

लोक शिकायतों के निवारण में स्वेच्छाचारिता, शिथिलता या असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी: डीएम
लोक शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण करने का डीएम ने दिया आदेश
त्रिलोकी नाथ प्रसाद -जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। लोक शिकायत निवारण में संवेदनहीनता एवं अरूचि प्रदर्शित करने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध अर्थदंड अध्यारोपित किया गया।
डीएम डॉ. सिंह ने आज कुल 10 मामलों की सुनवाई की, जिसमें 04 मामलों का निवारण किया गया तथा 06 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया। एक मामले में लापरवाही बरतने के कारण लोक प्राधिकार के विरूद्ध अर्थदंड लगाया गया। अंचल अधिकारी, दानापुर के विरुद्ध रुपये 2,500 (दो हजार पाँच सौ) का दंड लगाया गया।
दरअसल अपीलार्थी श्री राम प्रकाश पटेल, पता-पाटलिपुत्र स्टेशन रोड, प्रखंड-दानापुर, अनुमंडल-दानापुर, जिला-पटना ने अपने रैयती जमीन के बीचो-बीच कुछ लोगों द्वारा बलपूर्वक अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के विरूद्ध एवं बगल के गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु परिवाद-पत्र दिया था। प्राप्त शिकायत के आलोक में अनेक तिथियाँ देने, बार-बार स्मारित करने, सम्मन करने एवं अवधि विस्तारित करने के वाबजूद लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, दानापुर द्वारा निवारण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। परिवादी ने अतिक्रमण हटाने हेतु सर्वप्रथम दिनांक 03.04.2021 को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, दानापुर में परिवाद पत्र दिया था। परन्तु लोक प्राधिकार द्वारा शिकायत निवारण हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की गई। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, दानापुर का स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं है। यह लोक प्राधिकार के बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम,2015 के तहत प्राप्त परिवादों के निवारण में असंवेदनशीलता, सरकारी कार्य में लापरवाही, कार्य के प्रति अरूचि एवं स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है। इससे प्रतीत होता है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के प्रति गंभीर नहीं है। उनके लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि के कारण एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी परिवादी के परिवाद का निवारण नहीं हो सका है। डीएम डॉ सिंह ने निवारण में शिथिलता एंव लापरवाही बरतने के आरोप मे लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, दानापुर के विरूद्ध 2,500/-रूपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही उन्होंने अंचलाधिकारी को अंतिम मौका देते हुए परिवाद का निवारण करते हुए दिनांक 01.07.2022 तक प्रतिवेदित करने का निदेश दिया अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। डीएम डॉ. सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को विषयांकित मामले का अनुश्रवण करने का निदेश दिया।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्राप्त परिवाद का निवारण नियत समय-सीमा 60 दिनों के अंदर किए जाने का प्रावधान है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।