पर्यवेक्षिका स्व. पल्लवी के दहेज प्रताड़ना मामला में उसके पति को कोर्ट 3 साल का सजा सुनाया और 5 हजार रुपए का जुर्माना…

किशनगंज-पूर्व पर्यवेक्षिका ठाकुरगंज स्व० पल्लवी कुमारी के पति को 498A से सम्बंधित केस सं०-C1492 में मिली सजा,कोर्ट ने 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया है।जुर्मना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास का सजा एसडीजेएम अभिषेक कुमार मिश्रा की कोर्ट ने फैसला सुनाया है पल्लवी के केस की पैरवी वकील समीर कुमार दुबे ने की थी।आपको मालुम हो की पल्लवी की शादी 20 जून 1999 में अजय कुमार सिंह से हुई थी।शादी के 10 दिन बाद ही पल्लवी को उसके पति द्वारा मार-पीट कर दहेज की मांग करने लगा और मायके से रुपया लाने को कह पल्लवी को उसके माँ के घर भेज दिया,पल्लवी के माता-पिता अजय सिंह से काफी विनती किया हाथ पैर पकडे,तब फिर एक बार पल्लवी अपने पति अजय सिंह संग रहने लगी।परन्तु दो माह बाद फिर से मारपीट शुरू कर दिया।वर्ष 2001 में पल्लवी का पहला लड़का हुआ फिर भी वो जालिम को दया
तक नहीं आया और अपना रंग में रंगा रहा और रोज पल्लवी से मार-पीट करता रहा।वर्ष 2002 से 2005 तक स्व० पल्लवी कुमारी के जालिम पति अजय सिंह ने पल्लवी को मायके छोड़ दिया।और तो और जालिम ने 2005 में ही तलाक का नोटिस पल्लवी को भेजा तब स्व० पल्लवी के माता पिता द्वारा बुलाकर अजय सिंह से काफी मिल्लते की तब जाकर फिर एक बार पल्लवी को वापस अपना घर ले गया।वर्ष 2007 में पल्लवी ने लड़की को जन्म दिया।इस दरमियानी पल्लवी को उसके जालिम पति अजय सिंह द्वारा मार-पीट करता रहा की शादी में पांच लाख रुपया मांग किए थे जो अभी तक दो ही लाख मिला है और तीन लाख कब तक मिलेगा।
तीन लाख का व्यवस्था करके लाओ तभी ठीक ठाक से रखेगे।आपको मालूम हो की पल्लवी कुमारी द्वारा अपने लिए न्याय के लिए दर दर की ठोकड़े खाने के बाद माननीय न्यायालय के शरण में गई और अपने आवेदन में लिखी है की जालिम अजय सिंह का किसी भारती नामक डेंसर के साथ अफेयर चल रहा था जब मै विरोध की तो मेरे साथ मार-पीट करने लगे वे अररिया में पोस्टेड थे वो वही से आती जाती रहती थी पल्लवी ने अपने आवेदन में लिखा है की कटिहार के सोन्होली में भी लड़की आती जाती रहती है।मै तीन चार साल से किशनगंज में रहती हूँ अपने मायके में किराये देकर वर्ष 2012 में ही आये थे।अजय सिंह 5 जनवरी 2014 को आये और बच्चा छिनकर जाने लगे,तभी सभी मिलकर बच्ची को नहीं ले जाने दिए तभी से वे नहीं आये है…वे बिहार के औरंगाबाद में पदस्थापित है…और आज दिनांक-11.05.2018 को माननीय एसडीजेएम किशनगंज श्री अभिषेक कुमार मिश्रा की कोर्ट ने 3 साल का सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना का फैसला सुनाया है…जो आज इस दुनिया में पल्लवी नहीं है।
रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिंह