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अनुसूचित जाति/ जनजाति निवारण अधिनियम के तहत 25 मामलों के लिए भुगतान राशि स्वीकृत की गई – उपायुक्त

केवल सच – पलामू
मेदनीनगर – पलामू उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की चर्चा हुई इसमें 25 मामलों के लिए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कांड एवं पुलिस प्रशासन की अनुशंसा प्राप्त मामलों को बैठक में रखा गया था जिसमें राशि भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए पीड़ितों के बीच भुगतान करने का निर्णय लिया गया। जिन 25 मामलों में राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई उसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने मारपीट करने एवं गाली – गलौज करने आदि से संबंधित था इससे संबंधित जिले के विभिन्न थानों में कांड दर्ज कर अनुसंधान की गई थी। जिला कल्याण पदाधिकारी निशा तिर्की ने बताया कि 25 पीड़ित पीड़ितों के बीच राशि भुगतान की स्वीकृति मिली, निर्देशानुसार स्वीकृत राशि लाभुकों के बीच शीघ्र भुगतान की जाएगी ।उपायुक्त शशी रंजन ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार और भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से अधिनियम बनाया गया था।

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