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सड़क निर्माण में लापरवाही करने पर संवेदक तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट

छपरा-01 कार्य प्रमंडल में ग्रामीण सड़क के निर्माण अनियमितता का मामला

त्रिलोकी नाथ प्रसाद।ग्रामीण कार्य विभाग ने निर्माण कार्य में लापरवाही और अनियमितता बरतने वाले संवेदक के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए दंडात्मक कार्रवाई की है। छपरा-01 कार्य प्रमंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) के तहत संचालित दो सड़क परियोजनाओं, पेरारी से हरिजन टोला चमरहिया तथा नंदलाल सिंह कॉलेज से हरिजन टोला बेलदारी के निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित संवेदक को अगले तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
इन परियोजनाओं की निगरानी विभाग द्वारा की गई जांच में पाया गया कि कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया गया था और इसमें गुणवत्ता मानकों का घोर उल्लंघन किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ संवेदक से स्पष्टीकरण मांगा गया था, किंतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर संवेदक से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जिसके बाद विभाग द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत अभियंता प्रमुख द्वारा विधिवत सकारण आदेश जारी करते हुए उक्त संवेदक को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग राज्य में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर है। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी परियोजनाएं निर्धारित मानकों, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूर्ण हों, ताकि ग्रामीण जनता को सुदृढ़ आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

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