ठाकुरगंज अंचल अधिकारी सुचिता कुमारी निलंबित, जमीन दाखिल-खारिज में अनियमितता का आरोप

किशनगंज,19 जून(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ठाकुरगंज प्रखंड, किशनगंज की अंचल अधिकारी सुचिता कुमारी को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मो० कसमुद्दीन द्वारा दायर एक परिवाद पत्र के आलोक में की गई, जिसमें फर्जी दस्तावेज (जाली केवाला) के आधार पर गलत तरीके से दाखिल-खारिज किए जाने का आरोप लगाया गया था।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भतगांव पंचायत के नेगराडूबा गांव निवासी मो० कसमुद्दीन द्वारा दाखिल आपत्ति व साक्ष्यों के बावजूद अंचल अधिकारी द्वारा न तो संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच की गई और न ही निबंधन कार्यालय से पुष्टि कराई गई। इसके बावजूद, संबंधित जमीन के नामांतरण को स्वीकृति दे दी गई, जो गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।जांच में यह भी सामने आया कि अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल आपत्ति पत्र को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और उनके स्पष्टीकरण में भी इस मुद्दे पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी मानते हुए बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 की धारा 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन के दौरान सुश्री कुमारी का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। विभागीय कार्यवाही के लिए अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा।
राज्य सरकार की इस कार्रवाई को राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है।