किशनगंज, 02 दिसंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद, गोपनीय पत्र के आलोक में कृषि विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान पौआखाली थाना क्षेत्र के खानाबाड़ी से अवैध उर्वरक बीज सहित सामग्री को जप्त कर पौआखाली थाना लाया गया और कृषि विभाग द्वारा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। लिखित आवेदन में कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया की मामला 29 नवंबर को जिलाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी को प्राप्त गोपनीय पत्र के आलोक में संयुक्त रूप से जिला कृषि पदाधिकारी किशनगंज, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, किशनगंज, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, ठाकुरगंज, संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक एवं पुलिस पदाधिकारी पौआखाली के साथ पत्र से वर्णित गोपनीय स्थल का छापामारी किया गया छापामारी के क्रम में असफाक पिता-गुलाम, साकिन- खानाबाड़ी पो०-सरायकुड़ी थाना पौआखाली प्रखण्ड ठाकुरगंज को उनके गोदाम में अवैध रूप से उर्वरक एवं बीज का कारोबार करते हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया। छापामारी के क्रम में गोदम में विभिन्न प्रकार के उर्वरक एवं बीज व अन्य सामग्री पाया गया। भारत युरिया कोरोमंडल 26 बैग भारत NPK (कोरोमंडल)(20:20:0:13)-26 बैग, भारत MOP (इंडोरोमा) 03 वैग, ग्रोमोर SSP कोरोमंडल 15 वैग, गीरनार SSP कोरोमंडल 01 बैंग, नैनो युरिया-इफको-15 बोतल वजन 500 मी०ली० प्रति०, त्रिगुणा-हिमालिया एग्रो 08 वैग, मक्का त्रिमूर्ति सीडस देवराज 2945-13 पैकेट, मक्का जाम्हवी सीडस वादशाह 3455-23 पैकेट, ग्रीन स्टार SF 3426 मक्का बीज-3 पैकेट, हिरो 55 मक्का बीज 05 पैकेट, अर्चना भक्का 01 पैकेट, एट्राज़ीन भाकनासी 50% WP 14 पैकेट, वेजमोर माइकॉमिक्सचर 75 पैकेट बरामद किया गया। उपरोक्त बरामद किये सामग्रियों के साथ असफाक को पुलिस पदाधिकारी पौआखाली की मौजूदगी में थाना परिसर पौआखाली 29 नंबर रात्री को लाया गया। गुप्त पत्र में वर्णित व्यक्ति असफाक के अलावा अन्य वर्णित व्यक्ति मो० इजामुद्दीन एवं मो० मुस्लीम दोनो के पिता-अब्दुल गणी, ताहिर आलम, पिता-समसुल हक सभी साकिन-खानाबाड़ी थाना पौआखाली, स्थल छापामारी के क्रम में नहीं मिले। जप्त किये गये उर्वरक एवं बीज व अन्य सामग्री जिसका कोई भी कागजात सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे प्रतित होता है कि उक्त उर्वरक, बीज व माइक्रोमिक्सचर को कालाबाजारी या तस्करी की नियत से गोदाम में लेकर रखा गया। वही असफाक के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकि दर्ज करवाई गयी है। गौरतलब हो कि थाना में दिए गए लिखित आवेदन में यह भी कहा गया है कि असफाक को उर्वरक सामग्रियों के साथ पुलिस और कृषि विभाग द्वारा थाना लाया गया था जबकि एक अखबार में खबर छपी है की थानाध्यक्ष रंजन कुमार यादव के मुताबिक असफाक छापेमारी वाले स्थल से फरार हो गया जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मामला अब झूठ सच का भी हो गया है कि आखिर पुलिस झूठ बोल रही है या फिर कृषि विभाग के एसएओ। मामले में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। जांच से ही पता चल पाएगा की खेला कौन कर रहा है। गौर करे कि इस संबंध में जब पौआखाली थानाध्यक्ष रंजन कुमार यादव से जानने के लिए कॉल किया गया किंतु उन्होंने कॉल रिसिभ ही नही किया और ना ही खबर लिखे जाने तक मेरे कॉल का कोई उत्तर दिया। जबकि 15 से 20 बार थानाध्यक्ष को कॉल किया गया था। जिससे प्रतीत यही हो रहा है कि दाल में कुछ काला ही नही दाल पूरी के पूरी काली है जो उच्च स्तरीय जांच का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि की एक तरफ कृषि विभाग अपने एफआईआर आवेदन में कहा है कि असफाक को उर्वरक सामग्रियों के साथ पुलिस और कृषि विभाग द्वारा थाना लाया गया था जबकि एक अखबार में खबर छपी है की थानाध्यक्ष रंजन कुमार यादव के मुताबिक असफाक छापेमारी वाले स्थल से फरार हो गया जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गौरतलब हो कि 8 नवंबर को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कृषि पदाधिकारी ठाकुरगंज से सूचना मांगी गई थी जिसमें पुछा गया था कि ठाकुरगंज में निबंधित कीटनाशक दुकान व उर्वरक दुकानों की सूची उपलब्ध कराने। मांगी गई सूचना कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया कि कितने निबंधित दुकाने है जिसमे-
Annexure-1
- वर्धमान इंटरप्राइसेस , सुमित कुमार जैन
- द हिंदुस्तान सीड्स कंपनी, कैलाश प्रसाद सिंह
- श्री बालाजी सीड्स, विजय कुमार अग्रवाल
- किसान सेवा केंद्र, हरिशंकर महेश्वरी
- आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र, उत्तम कुमार
List of retailer fertilizer dealers
- वर्धमान इंटरप्राइसेस, सुमित कुमार जैन
- श्री बालाजी सीड्स, विजय कुमार अग्रवाल
- हिंदुस्तान सीड्स कंपनी, कैलाश प्रसाद सिंह
- गोपाल खाद बीज भंडार , गोपाल पी डी अग्रवाल
- एग्रीकल्चर सेंटर, मुरारी गरोरिया
- आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र, गीता देवी
- बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र, राहुल कुमार
- नूर फर्टिलाइजर, सईद आलम
- अकरम खाद भंडार, मो० अकरम
- कोहिनूर एंटरप्राइजेज, आरिफ आलम
- सोमू खाद बीज भंडार , अतिकुर रहमान
- अताउरर रहमान खाद बीज भंडार, अताउर रहमान
- हबीबुर रहमान खाद भंडार, हबीबुर रहमान
मनीरुल हक खाद बीज भंडार, मनीरूल हक - नयागंज खाद बीज भंडार, अमरुद्दीन
- अलाउद्दीन खाद भंडार, मो० अलाउद्दीन
- रिया फर्टिलाइजर सेंटर, प्रदीप चौधरी
- न्यू किसान फर्टिलाइजर सेंटर, अमित कुमार सिंहा
- किसान सेवा केंद्र, हरिशंकर महेश्वरी
- शिव फर्टिलाइजर, बारी लाल साह
- मुन्ना खाद बीज भंडार , मो० मंजर आलम
- जय हनुमान खाद बीज भंडार , दिवाकर पी डी सिंहा
- रहमान खाद भंडार , लतीफुर रहमान
- एमडीएन खाद बीज भंडार, सफियान रेजा
- कलम खाद भंडार , अब्दुल कलाम
- बंदरझूला प्राथमिक कृषि साख
- सोसाइटी लिमिटेड, अजीमुद्दीन अध्यक्ष
- भातगांव प्राथमिक कृषि एसएस एलटीडी अध्यक्ष शाहबाज आलम
- दल्लेगांव प्राथमिक कृषि साख समिति एलटीडी, अनवर आलम
- मालिनगांव प्राथमिक कृषि साख समिति एलटीडी, अबुल हुसैन अध्यक्ष
- तहसीन खाद बीज भंडार, तहसीन रजा
- पौआखाली प्राथमिक कृषि साख समिति एलटीडी, मसूदा बेगम अध्यक्ष
- जफर खाद भंडार, मो० खालिद
- दिल अफरोज फर्टिलाइजर एंड सीड्स सेंटर, नकीब आलम
- मलिक एंटरप्राइजेज, यासीन मलिक
- किसान खाद बीज भंडार, राजा कुमार महतो
- परवेज खाद भंडार, मो० परवेज अंसारी
- आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र, उत्तम कुमार
- मुन्ना पेस्टिसाइड्स, मो० मुन्ना मुस्ताक
- प्यारे खाद बीज भंडार, प्यारे बाबू
- एसएम कृषि केंद्र , मो० जाकि अनवर
- आनंद सागर खाद बीज भंडार, आनंद सागर
- सरताज अफरीदी, सरताज अफरीदी
- रागिब खाद भंडार, मो० रागिब आलम
- लक्ष्मी नारायण खाद बीज भंडार, संपत कुमार साह
आरटीआई से प्रात जानकारी में ठाकुरगंज प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि निम्न खाद बीज कीटनाशक की दुकानें निबंधित है। गौरतलब हो की साबोडांगी चौक में कई खाद की अवैध दुकानें संचालित है जिसका कोई निबंधन नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा क्षेत्र से उक्त दुकानों की दूरी कम से कम पांच किलोमीटर होनी चाहिए लेकिन साबोडांगी चौक महज बॉर्डर से एक किलोमीटर के ही दायरे में ही जहां अवैध तरीके से खाद की दुकानें संचालित है। सूत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखानी थाना क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध तरीके से खाद की दुकानों का संचालन किया जा रहा हैं।