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*बुलडोजर वाली सरकार पर चला सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा: प्रदेश अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह*

संजय कुमार सिन्हा/बुलडोजर चलाने वालों की पैरवी करने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हथौड़े से सिखाया सबक: डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह।.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर आएं ताजा फैसले पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि देश के अराजक सरकारों और उनके पैरवीकारों के लिए यह फैसला सबक है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाएं संविधान और कानून की रक्षा करने वाला यह फैसला दिया है।

बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि यह देश बुलडोज़र से नहीं, बाबासाहेब के संविधान से चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोज़र से आतंक फैलाने वाली सरकारों और बेलगाम अफ़सरों को कठघरे में खड़ा करके आईना दिखाते हुए कहा के केवल आरोपी होने पर किसी का भी घर नहीं गिराया जा सकता। साथ ही प्रशासन न्यायालय की भूमिका का निर्वहन करने लगे तो देश में अराजकता की स्थिति बन रही थी और इसे भाजपा के विभिन्न प्रदेशों के नेतृत्व लगातार बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं तो ये फैसला उनके राजनीतिक और संविधान के प्रति नासमझी को भी बताता है।

साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी का घर ग‍िराना पूरे पर‍िवार को सजा देना है जो कि भारतीय संविधान के विरुद्ध है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के शब्द बीजेपी सरकारों के बुलडोज़र से नफ़रत भड़काने के ख़िलाफ़ करारा तमाचा हैं और समझने की जरूरत है। इस फैसले से भाजपाई, बुलडोज़र से क़ानून की धज्जियां उड़ाना और नफ़रत फैलाना बंद करेंगे। इस फैसले ने यह भी बताया है कि संविधान और भारतीय कानूनों की समझ भाजपाई नेतृत्व में नहीं है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार में भी इसकी पैरवी कर रहे थे और इसको समय समय पर लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर भाजपाई सरकारों के द्वारा कायम किए गए आतंक और डर का राज कम होगा।

 

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