निजी विद्यालय संचालकों को दी गई आरटीई की जानकारी।…

गुड्डू कुमार सिंह :-आरा। शिक्षा विभाग द्वारा अनुमंडल स्तर पर आयोजित विशेष कार्यशाला के दौरान निजी विद्यालय संचालकों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 से संबंधित प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। पीरो अनुमंडल मुख्यालय स्थित शहीद भवन में आयोजित इस कार्यशाला में पीरो,तरारी, चरपोखरी व सहार के निजी विद्यालयों के संचालक, प्रधानाध्यापक व उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से आए प्रतिनिधि धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता ने निजी विद्यालय संचालकों को बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी निजी विद्यालयों का ई संबंधन आवश्यक है। संबंधन के बिना निजी विद्यालय का संचालन नहीं किया जा सकता है।
निजी विद्यालय संचालक विभागीय पोर्टल पर ई संबंधन करा सकते है। ई संबंधन हो जाने पर आवश्यक जांच के पश्चात निजी विद्यालय को यू डायस कोड जारी कर दिया जाएगा । कार्यशाला में मौजूद तरारी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जयप्रकाश ने ज्ञानदीप पोर्टल पर निजी विद्यालयों के पंजीकरण व शिक्षक, छात्र सहित संबंधित डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। कार्यशाला में कमजोर वर्ग व अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं का 25 सीट पर नामांकन नामांकन व उनके लिए शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में सहार के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रघुनंदन चौधरी, शिक्षा विभाग के प्रखंड परियोजना प्रबंधक विप्रेन्द्र कुमार, मिथिलेश कुमार व विभिन्न निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि मौजूद थे।