अररिया : जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों के प्रतिनि

अररिया,30जून(के.स.)। अब्दुल कैय्यूम, अर्हता तिथि 01.07.2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के क्रम में मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण प्रस्ताव की जानकारी साझा करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया अनिल कुमार की अध्यक्षता में जिले के जनप्रतिनिधियों,राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं सभी ईआरओ के साथ समाहरणालय स्थित परमान सभागार में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के कार्यक्रम के अनुसार दिनांक-25.06.2025 से 26.07.2025 तक प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1,200 निर्वाचकों के मानक के आधार पर मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा की विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में बताया गया है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में 1,200 से अधिक मतदाता न हो, यह सुनिश्चित किया जा रह है।आवश्यकतानुसार नये मतदान केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया रहा है कि किसी भी मतदाता को दो किलोमीटर से अधिक दूरी या प्राकृतिक बाधा पार करके मतदान केन्द्र तक न जाना पड़े। सभी मतदान केन्द्र स्थलों की शतप्रतिशत भौतिक जाँच की जा रही है ताकि भवन सुरक्षित, सुगम तथा आयोग के मानकों के अनुसार हो। नये मतदान केन्द्रों के निर्धारण से पूर्व संबंधित राजनैतिक दलों से परामर्श लिया जाना होता है, ताकि पारदर्शिता और सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मतदान केन्द्र पुर्नगठन में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
इस क्रम में दिनांक-30.06.2025 से 06.07.2025 तक मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के संबंध में दावा-आपत्ति प्राप्त किया जायेगा, जो जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित ई आर ओ को दिया जा सकता है। मतदान केन्द्रों की वर्तमान स्थिति एवं युक्तिकरण हेतु प्रस्ताव भी दिया गया। जिसमें बताया गया कि कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 2028 है। 1200 से अधिक निर्वाचकों वाले मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 551 है।
कुल मतदान केन्द्रों की संख्या जिसमें मात्र निर्वाचकों की Tagging की जानी 261 है। Same Location पर निर्मित होने वाले कुल नये मतदान केन्द्र की संख्या 284 है।
मूल Location के समीप बनाये जाने वाले
मतदान केन्द्रों की संख्या 06 है।
बैठक का मुख्य बिन्दु :
- मतदान केन्द्र में आधारभूत न्यनतम् बुनियादी
- सुविधाएं/ AMF यथा शौचालय, रैम्प, बिजली, पानी, फर्निचर आदि होनी चाहिए।
- कोई भी मतदान केन्द्र मंदिर/मस्जिद धार्मिक स्थल/अस्पताल/पुलिस थाना आदि भवनों में अवस्थित नहीं होना चाहिए।
- मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी राजनैतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए।
- परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक हीं मतदान केन्द्र में होना चाहिए।
- यदि किसी भी परिस्थिति में मतदान केन्द्र में परिवर्तन होता है, तब निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन के साथ मंतव्य दिया जाना आवश्यक है।
- मतदान केन्द्र के नाम में परिवर्तन की स्थिति में अभ्युक्ति कॉलम में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए सभी उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, माननीय विधायक आदि से सुझाव प्राप्त किये गये तथा आवश्यक सहयोग की अपेक्षा के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।