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राज्य सरकार के सात निष्चय-02 तहत दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से रब्बी विपणन मोसम 2021-22 में किसानों से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100/- प्रति क्वी0 पर किये जाने का निणय लिया गया है। इस हेतु इस जिला में निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है।

गुड्डू कुमार सिंह  -चना एवं मसूर उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए नेफेड के अधिकृत पोर्टल e-Samridhi पर अपना निबंधन कराना होगा। इनके लिए उनके द्वारा धारित जमीन से सम्बन्धित अभिलेख के रूप में लगान रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक अथवा रद्द किया हुआ चेक के अतिरिक्त अधिप्राप्ति कराने जने वाले चना अथवा मसूर की सूचना निगम द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रो पर जमा करना होगा जिसके आलोक में उनके निबंधन के पश्चात चना एवं मसूर की गुणवत्ता की जाच कर किसानों से न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति की जाएगी।

रैयती किसानों से अधिकतम 25 क्वी0 चना अथवा 25 क्वी0 मसूर या 25 क्वी0 चना मसूर की अधिप्राप्ति की जायेगी।
गैर रैयती किसानों से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए स्वधोषित पत्र पर वार्ड सदस्य के सत्यापनोपरान्त अधिकतम 15 क्वी0 चना अथवा चना 15 क्वी0 मसूर या 15 क्वी0 चना मसूर की अधिप्राप्ति की जाएगी।
अधिप्राप्ति की गई चना एवं मसूर की मात्रा के समतुल्य राशि उनके बैंक खातों में तीन दिन के अंदर जमा किया जाएगा।

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