अवैध मिट्टी खनन पर शिकंजा: किशनगंज में दो ट्रैक्टर जब्त, सात लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी

किशनगंज,17 जून(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी विशाल राज के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खान निरीक्षक राहुल कुमार महतो के नेतृत्व में किशनगंज थाना गश्ती दल के साथ दौला चौक के समीप संयुक्त छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मिट्टी लदे दो ट्रैक्टरों को रोका गया, जो बिना किसी वैध चालान या खनिज परमिट के अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे।
जब्त किए गए ट्रैक्टरों में एक का पंजीकरण संख्या BR37GA-3557 है, जबकि दूसरे की चेचिस संख्या MBNAU52AHMTK23648 एवं इंजन संख्या DC.1024/SDH19465 है। पूछताछ में चालकों द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद दोनों वाहनों को अगले आदेश तक थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
पकड़े गए चालकों की पहचान
- मूरसेलीम (19 वर्ष), पिता-अप्सर अली, निवासी महिनगांव फुलवारी
- मनीरूल (25 वर्ष), पिता-अब्दुल जक्कर, निवासी हटकपाड़ा सिमलवाड़ी
के रूप में की गई है।
मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जिन व्यक्तियों को अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त बताया है, उनमें शामिल हैं:
- अब्दुल कुददुस (50 वर्ष), सागवानबाड़ी, वार्ड-10
- नजमुल (30 वर्ष), पिता-अब्दुल कुददुस
- मो. तारेकुल (40 वर्ष), फुलवाड़ी, वार्ड-2
- सिकन्दर (33 वर्ष), पिता-अब्दुल रउफ
- इस्ताब अली (55 वर्ष), दौला चौक पड़लाबाड़ी
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि यह कार्य BM (CPIMTS) Rule 2019 की धारा 11, 39, 41, 43 तथा MM (D&R) Act की धारा 21 के तहत एक अवैध एवं संज्ञेय अपराध है। अनुमानतः हर ट्रैक्टर द्वारा 150 CFT मिट्टी के अवैध परिवहन से सरकार को ₹1,03,940/- की राजस्व क्षति हुई है।
जिला खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर के द्वारा थाना को भेजे गए पत्र के अनुसार, मामले में नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध Bihar Minerals Rule 2019 (संशोधित 2024) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
जिला प्रशासन की सख्ती से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि अवैध खनन पर अब शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।