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पटना:-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निदेश पर पटना जिला अन्तर्गत अनेक अल्ट्रासाउण्ड सेंटर/क्लिनिकों का आज औचक निरीक्षण किया गया।…

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम के तहत विशेष अभियान चलाकर आज जाँच की गई। अल्ट्रासाउण्ड सेंटर/क्लिनिक के औचक निरीक्षण/जाँच हेतु अनुमंडलवार दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं चिकित्सकों की 37 टीम गठित की गई थी। पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत मानकों के अनुपालन की स्थिति की जाँच की गयी।

डीएम डॉ सिंह द्वारा पटना सदर अनुमंडल में 25 टीम, पटना सिटी अनुमंडल में 04 टीम, दानापुर अनुमंडल में 04 टीम, पालीगंज अनुमंडल में 01 टीम, मसौढ़ी अनुमंडल में 02 टीम तथा बाढ़ अनुमंडल में 01 टीम को औचक निरीक्षण/जाँच के लिए तैनात किया गया था।

जिलाधिकारी डॉ. सिंह ने कहा कि लगभग 532 अल्ट्रासउण्ड सेन्टर/क्लिनिक की जाँच की गई जिसमें पटना सदर अनुमंडल में 400, पटना सिटी अनुमंडल में 37, दानापुर अनुमंडल में 58, पालीगंज अनुमंडल में 08, मसौढ़ी अनुमंडल में 12 तथा बाढ़ अनुमंडल में 17 अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक/संस्था शामिल हैं।

जाँच निम्न बिन्दुओं पर किया गया:-

१. पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रदर्शन

२. निबंधन प्रमाण-पत्र संख्या एवं वैधता अवधि

३. नोटिस बोर्ड प्रदर्शन

४. पीसी-पीएनडीटी एक्ट की किताब

५. प्रसव की सुविधा है तो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार संख्या

६. अल्ट्रासाउंड मशीन की संख्या, मेक, मॉडल एवं सीरियल नंबर

७. मशीन संचालक, योग्यताधारक चिकित्सक का नाम, पंजीयन संख्या, समय एवं पहचान पट्टिका पर प्रदर्शन।

अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर/क्लिनिक में निबंधन अनुरूप चिकित्सक कार्य कर रहे हैं या नहीं।

भ्रूण जाँच किया जा रहा है या नहीं।

८. फॉर्म एफ़, रेफरल स्लिप, फॉर्म एफ़ के प्रतिमाह ५ तारीख़ के अंदर सिविल सर्जन ऑफिस में जमा करने की स्थिति

९. ओपीडी रजिस्टर में गर्भवती महिलाओं की प्रविष्टि की जानकारी फॉर्म एफ़ में

१०. मरीज़ों से ली जाने वाली शुल्क रसीद

११. किसी प्रकार का पोस्टर, वस्तु, कैलेंडर इत्यादि जो किसी विशेष लिंग की ओर इंगित कर रहा है।

बिना निबंधन/फर्जी/अनियमित अल्ट्रासाउण्ड/क्लिनिक के निरीक्षण उपरांत संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कानूनी कार्रवाई।

डीएम डॉ सिंह ने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड सेंटर/क्लिनिकों की जाँच का पर्यवेक्षण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाध्किारी द्वारा किया गया है। गठित टीम द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ विहित प्रपत्र में आज ही समर्पित किया जा रहा है। निरीक्षण टीम के प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आगे भी समय-समय पर अल्ट्रासाउण्ड सेंटर/क्लिनिकों की जाँच करायी जाएगी।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी-पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है। जन्म-पूर्व लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। सभी सम्बद्ध पदाधिकारी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।

 

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