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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने द्वितीय अपील की सुनवाई अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में की। आज कुल 23 मामलों में से 10 मामलों का निष्पादन किया गया तथा 13 मामलों के निष्पादनार्थ आगे की तिथि का निर्धारण किया गया।।….

त्रिलोकी नाथ प्रसाद शुक्रवार की सुनवाई में अंचलाधिकारी पटना सदर को ₹2000 तथा पटना सिटी अजीमाबाद अंचल के कार्यपालक अभियंता अजीमाबाद प्रमंडल नगर निगम को ₹5000 का जुर्माना किया गया।

पटना सिटी के परिवादी दीनानाथ प्रसाद के मामले में लोक प्राधिकार , कार्यपालक अभियंता अजीमाबाद प्रमंडल नगर निगम सुनवाई में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे । साथ ही उन्होंने अपने कार्यालय के लिपिक को बिना प्राधिकृत किए ही सुनवाई में भाग लेने हेतु भेज दिए उन्हें मामले की कोई जानकारी भी नहीं थी। मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को इस मामले में ₹5000 का जुर्माना किया है।

पटना सदर अंचल के परिवादी उदय नारायण सिंह के मामले में भी पटना सदर के अंचलाधिकारी ने ना तो स्वयं उपस्थित हुए एवं ना ही अंचल निरीक्षक को भेजें बल्कि अपने कार्यालय के लिपिक को द्वितीय अपील की सुनवाई में भेजा जिन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं थी। मामले को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी पटना सदर को ₹2000 जुर्माना किया है। साथ ही दोनों लोक प्राधिकार को अगली सुनवाई में जांच प्रतिवेदन के साथ स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

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