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15 लाख से कम की योजनाएं अब विभागीय स्तर पर नहीं होंगी, ई-निविदा अनिवार्य

पटना,25फरवरी(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बिहार सरकार ने नगर निकायों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नगर निकायों द्वारा 15 लाख रुपये से कम लागत वाली योजनाओं को विभागीय स्तर पर कराए जाने संबंधी पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में किसी भी योजना का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से ई-निविदा (ई-टेंडर) के माध्यम से ही कराया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश ज्ञापांक 4322, दिनांक 24 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया गया है।

जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जिन योजनाओं पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उन्हें विभागीय स्तर पर शुरू नहीं किया जाएगा और न ही विभागीय कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यादेश जारी किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि ई-निविदा प्रक्रिया लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस आदेश की प्रति राज्य के सभी नगर आयुक्तों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अनुपालन के लिए भेज दी गई है।

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