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परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद :-जिसके अनुसार प्रति पंचायत 7 लाभुकों की अनुमान्य सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड 2 लाभुक (एक अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग) द्वारा एंबुलेंस के क्रय पर क्रय मूल्य का 50% परंतु अधिकतम रुपया *200000* अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके आलोक में मात्र वैसे इच्छुक आवेदक जो योजना के अंतर्गत एंबुलेंस का क्रय करना चाहते हैं उनसे दिनांक 16 मई 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। साथ ही योजना के आठवें चरण के अंतर्गत जिन आवेदकों द्वारा योजना के लाभ हेतु आवेदन दिए गए हैं उनसे भी एंबुलेंस के क्रय का विकल्प प्राप्त किया जाना है। जिन आवेदकों के द्वारा एंबुलेंस के क्रय का विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा एवं नए प्राप्त आवेदन के आधार पर लाभुकों का चयन कर अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी इच्छुक आवेदकों के साथ बैठक कर योजना के संबंध में अवगत कराया जाएगा। एंबुलेंस के क्रय से संबंधित नए एवम् पूर्व के आवेदनों के आधार पर कोटिवार एवं उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप वरीयता सूची बनाई जाएगी तथा इस पर प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक करते हुए वरीयता सूची के आधार पर प्रति प्रखंड एक अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का चयन समिति द्वारा किया जाना है। चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तमिला प्रखंड विकास पदाधिकारी पदाधिकारी के द्वारा कराया जाएगा

उपरोक्त के आलोक में भोजपुर जिला में अब तक कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें सबसे अधिक आरा एवं पीरो में प्राप्त हुआ है। विदित हो कि चयन सूची का प्रकाशन 19 मई तक किया जाना है जिसके आलोक में आपत्ति आमंत्रण 19 से 21 मई तक किया जाएगा ,22 मई तक आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा ।प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तमिला 24 मई तक किए जाने का निर्देश है जिसके उपरांत वाहन खरीद हेतु चयनित लाभुक से अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में सीधे 7 दिनों के अंदर भुगतान किए जाने का प्रावधान है।

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