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इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में सुधार की आवश्यकता – बीडी राम

केवल सच पलामू

मेदिनीनगर – कल दिनांक 13 फरवरी 2023 को माननीय सांसद पलामू श्री विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में शून्य काल के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः दोनों जिलें पलामू एवं गढ़वा के साथ-साथ झारखंड में पलायनवाद के अति महत्वपूर्ण मामले को उठाया।

श्री राम ने कहा कि आप इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि अभी भी झारखंड विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले क्रमशः पलामू एवं गढ़वा आकांक्षी जिलों की सूची में आते हैं। यह दोनों जिले उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है इन जिलों की सीमाएं एक ओर बिहार से और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से भी जुड़ती है। यहां सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी वहां पर कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी, ना ही कोई उद्योग-धंधा ही लगा। इस समस्या का मूल कारण वहां पर जमीन की अनुपलब्धता है जिसके कारण वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लग रही है। वहां पर इस तरह से जमीन उपलब्ध करायी जा सकती है कि आज जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जिसके अंतर्गत जंगल-झाड़ को वहां के फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत दिखा दिया गया है जिसकी वजह से वहां कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो रही है।

माननीय सांसद ने कहा कि आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि जमीन उपलब्ध हो सके और फैक्टरी एस्टेब्लिश हो सके और वहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके ताकि झारखंड राज्य के उत्थान के साथ ही पलामू संसदीय क्षेत्र का भी आर्थिक विकास हो सके। संपूर्ण जानकारी पलामू सांसद के निजी सचिव अलग दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

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