किशनगंज : महिलाओं के कानूनी अधिकार पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन
बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा की योजना, मुफ्त विधिक सेवा प्राप्त करने कि विधि, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई

किशनगंज, 12 नवंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा मंगलवार को महिलाओं के कानूनी अधिकार पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल में किया गया। जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम शंकर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा की गई। सचिव ओम शंकर द्वारा कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित कानून पर विधिक जानकारी के साथ साथ बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा की योजना, मुफ्त विधिक सेवा प्राप्त करने कि विधि, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम) अधिनियम, 2013 के बारे में जानकारी दी गई जिसमें सचिव द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यस्थलो पर एक समिति बनाई गई है जिसमें पीड़िता अपने मामले को समिति के समक्ष रख सकती हैं। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ अस्पताल प्रबंधक द्वारा की गई। उक्त जागरूकता कार्यक्रम के पश्चात सचिव द्वारा अस्पताल का निरिक्षण किया गया साथ ही जीविका दीदी द्वारा चलाई जा रही रसोई का भी निरिक्षण किया गया।
जागरूकता कार्यक्रम में फ्रंट ऑफिस के पैनल अधिवक्ता जय किशन प्रसाद एवं सदर अस्पताल की ओर से प्रभारी उपाधीक्षक डा. शाहनवाज, महिला चिकित्सक डा. अनीता, अस्पताल प्रबंधक एमजेड अशरफ, प्रधान लिपिक, राजेश कुमार पासवान उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी राजीव कुमार दीक्षित एवं अधिकार मित्र संदीप कुमार ठाकुर व राजेश कुमार शर्मा भी मौजूद थे।