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किशनगंज : महिला अत्याचार, बाल विवाह, दहेज अधिनियम का महिला पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में मुख्यालय डीएसपी अजित प्रताप सिंह चौहान तथा जिले के 14 थानों से महिला पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित हुए

किशनगंज, 24 फरवरी (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, पुलिस सभागार भवन में शनिवार को एसपी डा. इनाम उल हक मेगनु की मौजूदगी में महिला हेल्पडेस्क से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें महिला पुलिस पदाधिकारियों को महिला अत्याचार, बाल विवाह, दहेज आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में मुख्यालय डीएसपी अजित प्रताप सिंह चौहान तथा जिले के 14 थानों से महिला पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित हुए। जिसमें सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को कई बिन्दुओं पर प्रशिक्षित किया गया। मुख्य रूप से महिला हेल्पडेस्क के उद्देश्य एवं कर्त्तव्य, महिला अपराध से संबंधित कानुनी प्रावधान, डायन प्रतिषेध अधिनियम 1999, बाल विवाह अधिनियम 2006, दहेज अधिनियम 1961, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2012, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013, महिला हेल्पडेस्क से संबंधित मानक कार्यप्रणाली आदि बिंदुओं पर जानकारी दी गई। बैठक में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

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