किशनगंज निजी वाहनों पर नेम प्लेट/चिन्ह लगाने पर MV एक्ट की धारा 177, 179 में होगा फाइन, SP कुमार आशीष ने जिले के सभी SHO, ओपी अध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का दिया निर्देश..

निजी वाहन चालक सावधान:-निजी वाहनों पर नेम प्लेट/परिचायक चिन्ह लगाना हुआ दंडनीय अपराध, मोटर वाहन अधिनियमों की धारा 177, 179 के अन्तर्गत ऐसे वाहन मालिकों को अब देना होगा दंड शुल्क।
किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पारित नियमों को लेकर किशनगंज पुलिस कप्तान कुमार आशिष ने जिला के सभी अधिनस्थ पुलिस पदाधिकारियों को जारी किया निर्देश। जारी निर्देश में कहा गया है कि-अब से निजी वाहन मालिक अपने वाहनों पर परिचयात्मक चिन्ह/लोगो/नेमप्लेट नहीं लगा सकेंगे। जिस पर प्रतिवंध लगाते हुए पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों/ओपी प्रभारियों सहित अन्य संवंधितों को ऐसे मोटर वाहनों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। उक्त निर्देश सूचना प्राप्ति के साथ हीं लागू माना जाऐगा।ऐसी स्थितियों में निजी वाहन चालक हो जायें होशियार एवं अपने निजी वाहनों पर लगे लोगो/नेमप्लेट एवं अन्य परिचायक चिन्हों को हंटाकर वाहन चलाना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा हर हाल में पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे।