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किशनगंज : एनडीपीएस मामले में दोषी को 15 वर्ष की सजा, 1.5 लाख का जुर्माना, नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान

जनता और प्रशासन ने फैसले का किया स्वागत

किशनगंज,31मई(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एवं एनडीपीएस मामलों) सुरेश कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने शनिवार को मादक पदार्थ नियंत्रण अधिनियम (NDPS Act) के तहत एक अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 15 वर्षों के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह सजा असम के दरांग जिले निवासी मदन नाथ और उसके सह-आरोपी गोपाल दास को दी गई है, जिन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रहेगा।

मामले में सहायक लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने अदालत में ठोस दलीलें पेश कीं, जिसके आधार पर यह सख्त फैसला सुनाया गया। अदालत का यह निर्णय जिला कारा किशनगंज को प्रतिबद्धता वारंट के माध्यम से भेजा गया है, जिससे सजा को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके।

अपराध के प्रति सख्त संदेश

इस फैसले को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ न्यायपालिका की कठोर और सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। किशनगंज जिले में अदालत द्वारा दिया गया यह निर्णय कानून व्यवस्था की मजबूती और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

जनता और प्रशासन ने फैसले का किया स्वागत

स्थानीय लोगों और प्रशासन ने अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि ऐसे कठोर फैसलों से मादक पदार्थों की तस्करी और उसके सेवन पर प्रभावी अंकुश लगेगा, जो खासकर युवाओं को बचाने के लिए बेहद जरूरी है।

यह फैसला मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही लड़ाई में न्याय व्यवस्था की गंभीरता और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाता है।

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