किशनगंज : डीएम ने की पंचायत उप निर्वाचन व नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 की तैयारियों की समीक्षा।

पदाधिकारियों को अन्तर्कोषांगीय समन्वय स्थापित कर निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का डीएम ने दिया निर्देश।
- स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: डीएम
किशनगंज, 06 मई (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के द्वारा घोषित पंचायत उप नगरपालिका आम चुनाव 2023 के सफल संपादन हेतु जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) श्रीकांत शास्त्री के द्वारा विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है एवं सभी कोषांग संबंधित कार्यों का निष्पादन कर रहे है। कार्यों में निरंतरता लाने के क्रम में डीएम-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)(नगरपालिका) श्रीकांत शास्त्री के द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी कोषांगो के नोडल पदाधिकारियों तथा वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की शनिवार को समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में पदवार रिक्तियों पर ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी पंच एवं ग्राम कचहरी सरपंच तथा जिला परिषद सदस्य की रिक्ति का पंचायत उप निर्वाचन 2023 संपन्न कराए जाने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। डीएम के निर्देश पर प्रपत्र पांच में सूचना का प्रकाशन 2 मई को किया जा चुका है तथा नामांकन प्राप्त करने की तिथि 3 मई से 9 मई 2023 तक पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन चार बजे तक निर्धारित है।
इसके उपरांत संवीक्षा की तिथि 10 मई से 12 मई तक पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन चार बजे तक एवं अभ्यार्थिता वापसी की अंतिम तिथि 15 मई को पूर्वाह्न 11 से अपराहन चार बजे तक निर्धारित की गई है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात अंतिम रूप से अभ्यार्थिता की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन 15 मई को अपराहन चार बजे के बाद किया जाएगा तथा मतदान की तिथि 25 मई को पूर्वाह्न 7 से अपराहन 5 बजे तक होगा। मतगणना 27 मई को प्रातः 8 बजे से किया जाएगा। तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रखंडों में 39 पदवार रिक्तियों पर पंचायत उप निर्वाचन 2023 को संपन्न कराए जाने हेतु कुल 112 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए प्रखंडवार निर्वाची पदाधिकारी नामित किए जा चुके हैं। समीक्षा में ईवीएम कोषांग से जानकारी प्राप्त हुई कि 300 ईवीएम का एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) किया जा चुका है।
इसमें बी यू और सी यू ठीक पाए गए है। संबंधित क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा प्रभावी है। नाम निर्देशन कार्य जारी है। इसी क्रम में डीएम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार किशनगंज के पौवाखली नगर पंचायत में मतदान 09 जून को निर्धारित हैं। डीएम ने कहा कि नगरपालिका आम उप- निर्वाचन संपन्न कराने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत की गई है। डीएम ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरपालिका आम निर्वाचन संपन्न कराने हेतु अधिसूचना निर्गत होते ही संबंधित नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में तथा जहाँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाने का निर्देश दिया गया है वहाँ संबंधित वार्ड में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेगा। इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण तंत्र सजग एवं तत्पर है। डीएम ने सभी पदाधिकारियों को अन्तर्काेषांगीय समन्वय स्थापित कर चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को कहा है। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नप) ने कार्मिक कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, ईवीएम का एफएलसी, मतदान कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्था, कम्युनिकेशन प्लान, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, सेक्टर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, मतगणना की तैयारियाँ सहित सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। डीएम ने वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को वाहनों की आवश्यकता का आकलन कर निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक की नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र का तामिला कराने का निर्देश दिया। निर्वाची पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आदर्श मतदान केंद्र और महिला (पिंक) मतदान केंद्र तैयार करवाने का निर्देश दिया। डीएम ने प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्वाचन कार्य में संलग्न हर एक पदाधिकारी एवं कर्मी को वृहत प्रशिक्षण 15 मई से देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशो का त्रुटिरहित, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के योग्य बनाता है। डीएम ने आदर्श आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था संधारण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीएम ने मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी को ससमय मीडियाकर्मियों को प्राधिकार पत्र निर्गत करने तथा उनसे आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया।
स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि नागरपालिका आम निर्वाचन 2023 का प्रचार प्रसार नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत अवश्य करवाएं। इसी प्रकार वेबकास्टिंग, ओसीआर कोषांग को मतदान केंद्र तथा मतगणना केंद्र पर एजेंसी के माध्यम से कैमरा इंस्टॉल करवाने और कंट्रोल रूम बनवाने का निर्देश दिया गया। हेल्पलाइन कोषांग को जनपरिवाद के समाधान हेतु अवश्य कार्रवाई का निर्देश दिया गया।