किशनगंजन्यायपालिकाबिहारब्रेकिंग न्यूज़

किशनगंज कोर्ट का बड़ा फैसला: भाई की हत्या मामले में चार को उम्रकैद, 50-50 हजार जुर्माना भी

किशनगंज,21 जून(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने एक चर्चित हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार लोगों को दोषी करार दिया। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

सजा पाने वालों में अब्दुल कलाम (55), उसकी पत्नी सालेहा खातून, और दो बेटे मोहम्मद रफीक आलम (23) व जाफिर आलम (25) शामिल हैं। ये सभी किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र के चांदी, वार्ड संख्या-12 के निवासी हैं।

जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी सजा

अदालत ने चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तय समय पर जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में प्रत्येक 10 हजार रुपये पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुरानी रंजिश और संपत्ति विवाद बनी हत्या की वजह

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या 21 मई 2021 को पारिवारिक रंजिश और संपत्ति विवाद के चलते हुई थी। जांच में सामने आया कि मुख्य अभियुक्त अब्दुल कलाम ने अपने ही सगे भाई की हत्या की साजिश रची थी। फोरेंसिक साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों के बयानों ने अभियोजन के पक्ष को मजबूत किया, जिससे चारों अभियुक्तों का दोष साबित हुआ।

न्यायाधीश ने सुनाई कठोर टिप्पणी

फैसले के दौरान न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए कठोर सजा आवश्यक है ताकि समाज में कानून का भय बना रहे।

परिवार ने जताया संतोष, प्रशासन ने किया स्वागत

फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए संतोष प्रकट किया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी कोर्ट के इस निर्णय को नजीर बताया।
पुलिस प्रशासन ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय समाज में न्याय की भावना को मजबूत करेगा और अपराधियों को कड़ा संदेश देगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button