शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को किशनगंज अदालत ने सुनाई 5 वर्षों की सजा
75 लीटर चुलाई शराब बरामदगी मामले में विशेष न्यायाधीश ने सुनाया कड़ा फैसला, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

किशनगंज,09अक्टूबर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2, सुमित कुमार सिंह की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। तेघरिया निवासी मोहम्मद खलील को 5 वर्ष की साधारण कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त तीन माह की कारावास भी भुगतनी होगी।
उत्पाद विभाग की कार्रवाई बनी सजा का आधार
यह मामला 29 मार्च 2022 का है, जब उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के तेघरिया स्थित मोहम्मद खलील के घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान एक प्लास्टिक की बोरी से 75 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
लोक अभियोजक ने रखी मजबूत दलीलें
अदालत में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सजा के बिंदु पर मजबूत और प्रभावशाली दलीलें पेश कीं, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा दी। यह फैसला राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून की गंभीरता को दर्शाता है।
कानून का असर — अवैध शराब कारोबारियों में डर
इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश गया है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न्यायपालिका सख्त रुख अपना रही है।
किशनगंज जिले में पहले भी शराब तस्करी और निर्माण से जुड़े मामलों में कठोर सजाएं दी जाती रही हैं, लेकिन इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।
प्रशासनिक सख्ती को मिली न्यायिक पुष्टि
राज्य में पूर्ण शराबबंदी के लागू होने के बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में यह सजा शराब का अवैध कारोबार करने वालों के लिए चेतावनी है कि कानून से बचना अब आसान नहीं है।