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विदित है कि गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी श्री मोहन प्रसाद उर्फ मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ झारखण्ड राज्य के अंतर्गत गिरीडीह जिले में उपरोक्त वर्णित मुकदमा दर्ज है।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद- 101-गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में नामांकरण के दौरान राजद (महागठबंधन) के प्रत्याषी श्री मोहन उर्फ मोहन प्रसाद गुप्ता द्वारा अपने शपथ-पत्र में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा संख्या 2119/2022 (मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गिरिडीह, झारखण्ड) को छिपाने के संबंध में षिकायत।

विदित है कि गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी श्री मोहन प्रसाद उर्फ मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ झारखण्ड राज्य के अंतर्गत गिरीडीह जिले में उपरोक्त वर्णित मुकदमा दर्ज है। विधानसभा उपचुनाव नामांकण में राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद उर्फ मोहन प्रसाद गुप्ता ने जानबूझ कर उपरोक्त तथ्यों को अपने शपथ-पत्र छुपाया है। मोहन प्रसाद उर्फ मोहन प्रसाद गुप्ता सिल्वर हेरिटेज स्प्रिट (LLP) कंपनी जो एक शराब बनाने वाली एवं वितरक कंपनी हैं में पार्टनर/निदेशक हैं। इस तथ्य की पुष्टि कंपनी निबंधक के कार्यालय के अभिलेख जो मिनिस्ट्री ऑफ़ काॅरपोरेट एफेयर्स के वेबसाईट पर संरक्षित है में उनके नाम से होती है परंतु इसका उल्लेख श्री मोहन प्रसाद उर्फ मोहन प्रसाद गुप्ता ने अपने शपथ-पत्र की किसी कंडिका में नहीं किया है।

उपरोक्त मुकदमा के अभियुक्त काॅलम के कंडिका संख्या 4 पर निदेशक उल्लेखित है। विश्वस्त सुत्रों के अनुसार मोहन प्रसाद उर्फ मोहन प्रसाद गुप्ता ही उपरोक्त कंपनी सिल्वर हेरिटेज स्प्रिट (LLP) कंपनी के पार्टनर/निदेशक है।
भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती है कि अपने स्तर से इस मामले की जाॅंच करायी जाए। जाॅंचोपरान्त शिकायत सही पाये जाने पर श्री मोहन प्रसाद उर्फ मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन रद्द करने हेतु आदेश देने की कृपा किया जाए, क्योंकि यह चुनाव में मतदाताओं से तथ्य छिपाने की श्रेणी में आता है।
इसके लिए हम श्रीमान् का सदा आभारी रहेंगे।

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