वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दिनांक 8.10.2020 को चेहल्लुम के अवसर पर सुरक्षात्मक उपाय के तहत निम्नलिखित निर्देश दिया गया है।।…

गुड्डू कुमार सिंह भोजपुर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से निर्गत दिशा निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए
चेहल्लुम के अवसर पर ताजिया निशान के साथ अथवा अन्य कोई जुलूस नहीं निकाला जाए ।शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया जाए।
पर्व के दौरान अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए एवं मस्क का उपयोग किया जाए।
किसी भी स्थान पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं किया जाए।
पर्व के अवसर पर कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जाए।
साथ ही वर्तमान में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के निमित्त आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा इसके तहत पूरे जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है । अतएव पर्व के दौरान इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सशस्त्र बल, लाठी बल, पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। विशेष निगरानी रखने हेतु 21 स्थान चिन्हित किए गए हैं एवं कुल 85 दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति पूरे जिले में की गई है।