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नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 08 साल का सश्रम सजा व जुर्माना।

अनिल कुमार मिश्र:-औरंगाबाद:- नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 6 सह विशेष न्यायालय पॉस्को विवेक कुमार की न्यायालय ने 8 सितंबर को दोषी पाए गए एकमात्र अभियुक्त अशोक पासवान बनाम तारा देवकुंड को आज सजा के बिंदु पर 8 साल का सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना राशि न देने पर तीन माह सज़ा होगी, धारा 323 मे एक हजार जुर्माना न देने पर एक माह की सज़ा होगी, धारा 341मे पांच सौ रुपए जुर्माना न देने पर सात दिन की सज़ा होगी , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, सरकार की ओर से पास्को स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने भाग लिया कहा की पीड़िता के साथ अभियुक्त ने 2015 मे पीड़िता के घर के पिछे खेत में घटना का अंजाम दिया था