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किशनगंज : बिहार में भूमि विवाद की समस्या पर नियंत्रण लाने मद्देनजर बिहार सरकार ने सभी समाहर्ता को नया दिशा निर्देश किया जारी

डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि उच्च न्यायालय बिहार पटना, द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार रजिस्ट्रेशन नियमावली में नया संशोधन जोड़ते हुए प्रावधान किया गया कि विक्रेता/दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने के स्थिति में ही संबंधित भूमि/संपत्ति का निबंधन किया जायेगा

किशनगंज, 28 फरवरी (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बिहार में भूमि विवाद की समस्या पर नियंत्रण लाने मद्देनजर बिहार सरकार ने सभी समाहर्ता को नया दिशा निर्देश जारी किया है। बुधवार को डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि उच्च न्यायालय बिहार पटना, द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार रजिस्ट्रेशन नियमावली में नया संशोधन जोड़ते हुए प्रावधान किया गया कि विक्रेता/दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने के स्थिति में ही संबंधित भूमि/संपत्ति का निबंधन किया जायेगा। उन्होने बताया कि इसके लिए पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रखवा एवं लगान को अद्यतन करने, पारिवारिक बटवारा हेतु वंशावली शीघ्र तैयार कराया जाना है। इसके लिए सभी अंचलों में शिविर लगाया जायेगा। इन शिविर में पूर्व से सृजित जमाबंदी में छुटे हुए खाता, खेसरा, रकवा को अद्यतन करने हेतु आवेदन प्राप्त किए जायेगें। इस कार्य के लिए संबंधित रैयत से पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमार्जन हेतु आवेदन प्राप्त किया जाएगा। उक्त कार्य में अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, हल्का कर्मचारी के साथ-साथ प्रखंड स्तर के प्रभारी पदाधिकारी को भी लगाया जायेगा। कार्य की जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जायेगी तथा प्रतिवेदन विभाग को भेजा जायेगा। इस कार्य की व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश सम्बंधित पदाधिकारी को दिया गया।

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