बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना द्वारा छः नई सेवाओं को शामिल किया है ।

गुड्डू कुमार सिंह 1 जन्म रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाण पत्र का निर्गमन (जन्म से 30 दिनों से अधिक एवं 1 वर्ष के अंदर)। 2 मृत्यु रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाण पत्र का निर्गमन (मृत्यु की तिथि से 30 दिनों से अधिक एवं 1 वर्ष के अंदर)। 3 जन्म रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाण पत्र का निर्गमन (जन्म की तिथि से 1 वर्ष से अधिक अवधि)। 4 मृत्यु रजिस्ट्रेशन में प्रमाण पत्र का निर्गमन (मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष की अवधि से अधिक का)। 5 जन्म रजिस्ट्रेशन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र में शिशु का नाम जोड़ना। 6 जन्म रजिस्ट्रेशन की की तिथि से 1 वर्ष के पश्चात 15 वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र में शिशु का नाम जोड़ना। आवेदन आरटीपीएस केंद्र पर प्राप्त होंगे तथा निष्पादन के संबंध में तत्काल निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है:-
आवेदन अधिसूचित प्रपत्र 1/ जन्म रिपोर्ट प्रपत्र -1(क) (दत्तक/ पब्लिक अनाथ बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र)/ प्रपत्र -2 (मृत्यु रिपोर्ट) में शपथ पत्र के साथ आवेदन देंगे।
जन्म मृत्यु से संबंधित सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ आवश्यक कागजात का चेक लिस्ट लगेगा जो पूर्ण रूप से भरा हुआ विहित प्रपत्र / दत्तक पुत्र / अनाथ बच्चों के संबंध में पूर्ण रूप से भरा हुआ विहित प्रपत्र/ जन्म की घटना के संबंध में दिए जाने वाला शपथ पत्र /अभिलेख मृत्यु की घटना के संबंध में दिया जाने वाला शपथ पत्र /आवेदक द्वारा दिए जाने वाला आवेदन पत्र /पूर्व में निर्गत बगैर नाम के जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति देना अनिवार्य होगा।