
किशनगंज,16जून(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) दीपचंद्र पाण्डेय की अदालत ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कठोर सजा सुनाई। कोढोबारी थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी नफीस आलम उर्फ नफीस रजा को पोक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत आजीवन कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड की सजा दी गई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यह जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाए।विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने सजा के बिंदु पर प्रभावी तर्क प्रस्तुत करते हुए अदालत को आरोपी के विरुद्ध कठोर सजा सुनाने के लिए प्रेरित किया। यह मामला ढाई वर्ष पूर्व महिला थाना कांड संख्या 8/22 एवं पोक्सो वाद संख्या 41/22 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप था।
सुनवाई के पश्चात अदालत ने दोष सिद्ध होने पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके साथ ही पीड़िता को सरकार की ओर से ₹5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया गया।इस सख्त निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय नाबालिगों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। किशनगंज जिला अदालत का यह निर्णय कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। स्थानीय जनता और प्रशासन ने इस फैसले का स्वागत किया है।