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रिश्तेदार के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी, सजा के बिंदु पर 25 सितंबर 2021 को होगा सुनवाई।

अनील कुमार मिश्र,औरंगाबाद (बिहार):- व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने महिला थाना कांड संख्या 09/15 में अभियुक्त गफ्फार शाह वाजिदपुर मुफ्सिल औरंगाबाद को अपने रिश्तेदार के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई हेतू तिथि 25 सितंबर 2021 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद हैं। स्नेही ने कहा की स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज ने 2021मे तेजी से आठ वादों में अभियुक्तों को सजा सुनाई है, फिजिकल कोर्ट होने से गवाही में तेजी आई है।