जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दुर्गा पूजा, दशहरा एवं रावण वध कार्यक्रम के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं अन्य प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की गई

आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करने तथा *अफवाहों का त्वरित खंडन* करने का अधिकारियों को डीएम व एसएसपी ने दिया निदेश
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पूजा समितियों से निरंतर समन्वय बनाएँ रखें; सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ सार्थक संवाद कायम रखेंः जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक का सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश
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सभी थानाध्यक्ष पंडालों का भ्रमण करेंगे; जुलूसों के साथ थाना की स्कॉर्ट पार्टी चलेगी; क्यूआरटी नियमित गश्ती करेगी; सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ लगातार भ्रमणशील रहेंगेः जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिया निदेश
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पदाधिकारीगण सजग रहें, विशेष सतर्कता एवं निगरानी बरतें, आपस में समन्वय कायम रखें: डीएम व एसएसपी
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*ड्रोन, सीसीटीवी एवं वीडियो कैमरा* से सभी गतिविधियों की निगरानी की जाएगीः जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा
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कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की संदेहास्पद सूचना जिला नियंत्रण कक्ष एवं आपात नम्बर सेवा 112 पर तुरत देंः जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक
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*उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुगम यातायात एवं सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता*; सभी पदाधिकारी इसके लिए *सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध* रहेंः डीएम व एसएसपी
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त्रिलोकी नाथ प्रसाद/- जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री कार्तिकेय के शर्मा ने कहा है कि दुर्गापूजा, दशहरा एवं रावण वध कार्यक्रम के अवसर पर *उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुगम यातायात तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता* है। सभी पदाधिकारी इसके लिए *सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध* रहें। अधिकारीद्वय आज पटना समाहरणालय में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। सभी पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, संबद्ध विभागों के पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं अन्य को निदेशित करते हुए जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पदाधिकारीगण सजग रहें, विशेष सतर्कता एवं निगरानी बरतें तथा आपस में समन्वय कायम रखकर आधिकारिक दायित्वों का समुचित निर्वहन करें।
विदित हो कि इस वर्ष दुर्गा पूजा का त्योहार दिनांक 22.09.2025 को कलश स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ है। 29 सितम्बर को सप्तमी है। दिनांक 02 अक्टूबर को दशहरा (विजयादशमी) है।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्राप्त सूचनानुसार लगभग 1,451 जगहों पर पूजा पंडालों-प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। गाँधी मैदान सहित लगभग 17 स्थानों पर रावण वध का कार्यक्रम आयोजित होगा।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी पंडालों के ठोसता की जाँच 3 विभागों-भवन, अग्निशमन तथा विद्युत- द्वारा निश्चित रूप से की गई है। 2 दिनों के अंदर इन तीनों विभागों के पदाधिकारियों से एनओसी एवं ठोसता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शत-प्रतिशत पंडालों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि रावण वध कार्यक्रम स्थलों पर समुचित पार्किंग, प्रवेश-निकास, प्रकाश सहित पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होना चाहिए। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में रावण वध कार्यक्रम स्थलों का संयुक्त भ्रमण कर सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्गापूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिला प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से विधि-व्यवस्था के मद्देनजर पटना शहर को अनेक जोन में विभाजित करते हुए दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। दुर्गापूजा/मूर्ति विसर्जन के अवसर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना शहरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) भी तैनात रहेगा। जेपी गंगा पथ सहित सभी मुख्य मार्गों पर विशेष चौकसी बरती जाएगी। बाइकर्स गैंग के विरूद्ध संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष सतत भ्रमणशील रहकर त्वरित कार्रवाई करेंगे।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया कि *पूजा समितियों से निरंतर समन्वय बनाएँ रखें तथा सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ सार्थक संवाद* कायम रखें। अधिकारीद्वय ने कहा कि पूजा समितियों के साथ लगभग 1,110 लाईजनिंग पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि सभी थानाध्यक्ष पंडालों का भ्रमण करेंगे। जुलूसों के साथ थाना की स्कॉर्ट पार्टी चलेगी तथा क्यूआरटी नियमित गश्ती करेगी। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ लगातार भ्रमणशील रहेंगे।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पटना जिला में भीड़-भाड़ वाले सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ सशस्त्र बल तथा लाठी बल मुस्तैद रहेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को क्षेत्रीय आवश्यकता का आकलन करते हुए अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि *प्रतिनियुक्ति का मुख्य उद्देश्य आम जनता को असुविधाओं से बचाना है। अतः सभी दंडाधिकारी एव पुलिस पदाधिकारी दृढ़ता परन्तु विनम्रतापूर्वक अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन* करेंगे।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने निदेश दिया कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय पहुँच जाएंगे तथा त्योहार के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्ति तक मुस्तैद रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाएगा।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा किः-
1. त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस, विसर्जन जुलूस इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
2. पूजा आयोजन हेतु शत-प्रतिशत अनुज्ञप्ति निर्गत कराना/नवीकरण कराना अनिवार्य है।
3. आपदा प्रबंधन विभाग के गाईडलाईन के अनुसार पूजा पंडालों का निर्माण एवं संचालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
4. आयोजकों के द्वारा पंडालों के पास सीसीटीवी/वीडियोग्राफी की व्यवस्था आवश्यक है।
5. आयोजकों द्वारा अग्निशमन की ठोस व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।
6. सभी पूजा पंडालों में अस्थायी विद्युत कनेक्शन एवं तारों का ठीक रहने की व्यवस्था सुनिश्चित रहनी चाहिए।
7. भीड़ प्रबंधन हेतु लाउडस्पीकर की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए।
8. आपत्तिजनक स्लोगन, कार्टून, किसी की भावना को आहत करने वाले पोस्टर इत्यादि पर रोक है।
9. *किसी भी प्रवाह में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगया गया है। मूर्ति का विसर्जन अस्थायी तालाब में ही किया जाना है*।
10. आतिशबाजी पर रोक है।
11. डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक अनुमंडलवार तैयारियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं एवं नियमित समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारीद्वय के निर्देश पर सभी स्तरों पर ससमय शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे तथा विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अफवाह फैलानेवालों के विरूद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, निरोधात्मक एवं सुरक्षामूलक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारियों को *सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सतत क्रियाशील* रखने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि *सीसीटीवी, वीडियोग्राफी एवं ड्रोन के माध्यम से भी गतिविधियों पर नजर* रखी जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि लाउडस्पीकर की नियमानुसार सशर्त अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के समय ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख अनुज्ञप्ति में करेंगे। रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक है। डीजे पर किसी भी परिस्थिति में पूर्ण प्रतिबंध है। पूजा स्थलों पर अश्लील या भड़काउ गाना बजाना प्रतिबंधित है।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना 24*7 जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या 0612-2219810/ 2219234) एवं आपात नम्बर सेवा 112 पर तुरत दें। जिला स्तर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
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जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974; बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021ः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में वर्णित प्रावधानों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्यः डीएम
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जिलाधिकारी ने कहा कि पंडाल का निर्माण तथा प्रतिमा विसर्जन हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। इसके तहत मूर्ति की अधिकतम ऊँचाई 20 फीट तथा ऊपरी संरचना की ऊँचाई 40 फीट तक ही सीमित रखा जाना है।
जिलाधिकारी ने कहा कि *जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार मूर्ति विसर्जन कृत्रिम तालाबों में होगा। किसी भी प्रवाह में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा*। मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार मूर्तियों के विसर्जन से पहले जैव-विघटनीय सामग्रियाँ निपटान के लिए अलग से एकत्र की जाए। सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पूजा समितियों को उनके इस दायित्व से अवगत करा दिया जाए।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ जुलूस मार्गों का सत्यापन कर लें। यदि मार्ग में कोई बाधा है तो उसका ससमय समाधान करें। जुलूस मार्ग एवं घाटों को अतिक्रमणमुक्त रखें।
जिलाधिकारी ने कहा कि विसर्जन जुलूस एवं विसर्जन स्थल पर आतिशबाजी पर रोक है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसका अनुपालन कराएंगे।
दुर्गापूजा के आयोजन के क्रम में जनहित एवं आम जनता की व्यापक सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक दिशा-निर्देश दुर्गापूजा के आयोजकों/व्यवस्थापकों को दिये गये हैं जो निम्नलिखित हैः-
1. पूजा पंडाल में विधिवत विद्युत सम्बद्धता अवश्य लें एवं पंडाल का निर्माण विद्युत तारों से सुरक्षित दूरी पर ही करें जिससे विद्युत अधिनियमों का उल्लंघन नहीं हो।
2. पंडालों की मजबूती का विधिवत जाँच करायी जाए। ठोसता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायें।
3. पूजा पंडाल के निर्माण में अग्नि सुरक्षा नियमों एवं मानकों का अनुपालन किया जाए।
4. पंडाल निर्माण के संबंध में सड़क, जलापूर्ति निकासी, टेलीफोन, बिजली के केबुल तथा सरकारी एवं लोक सम्पत्ति को क्षति न पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाय।
5. पंडाल निर्माण के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाय कि यातायात व्यवस्था प्रतिकूल ढंग से प्रभावित नहीं हो। वाहनों का परिचालन सजावटों के कारण प्रभावित न हो।
6. ध्वनि प्रदूषण यथा लाउडस्पीकर के संबंध में नियमों का अनुपालन किया जाय।
जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तथा इसकी अनुपालन न होने की स्थिति में सभी क्षतियों एवं परिणामों की जिम्मेवारी आयोजकों/व्यवस्थापकों/समितियों की होगी। विधिवत निर्माण हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बद्ध विभाग से प्राप्त कर लेना आवश्यक है।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूजा पंडालों में भीड़ की गतिविधियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। मूर्ति विसर्जन हेतु नगर निकायों द्वारा कृत्रिम घाटों का निर्माण किया जा रहा है। विसर्जन जुलूस एवं विसर्जन स्थल पर आतिशबाजी पर रोक है। विसर्जन के दिन नदी में बिना अनुमति के नाव परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपदा प्रबंधन तंत्र पूर्णतः सक्रिय है। एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/थानाध्यक्ष/सीओ/एसडीओ/एसडीपीओ की विशेष जिम्मेवारी है। थानाध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर विधि-व्यवस्था संधारण को सफल बनाने का निदेश दिया गया है। थानाध्यक्ष अपने-अपने इलाके में विधि-व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।
* दुर्गापूजा के अवसर पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। महाप्रबंधक, पेसू शहरी क्षेत्रों में तथा अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
* पुलिस अधीक्षक, यातायात उत्कृष्ट यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही तैयार किए गए यातायात प्लान को आमजन की सुविधा के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएंगे।
* दुर्गापूजा के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ एम्बुलेंस सिविल सर्जन प्रतिनियुक्त करेंगे।
* जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना को निर्देशित किया गया कि दुर्गापूजा के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु फायर दस्ता प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।