प्रमंडलीय आयुक्त ने की लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपीलीय मामलों की सुनवाई।

लोक शिकायत के 8 मामलो का हुआ निष्पादन।
धोखाधड़ी एवं अनियमितता के मामले में कंपनी एवं एजेंट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का सख्त निर्देश।
नियमित सुनवाई जारी, परिवादी के परिवाद का समय सीमा के भीतर हो रहा निवारण।
संबंधित जिला के डीपीजीआरओ / लोक प्राधिकार को परिवाद के प्रति संवेदनशील एवं गंभीर होने तथा जवाबदेही से नियत समय के भीतर मामलों का निष्पादन करने का दिया निर्देश।
-त्रिलोकी नाथ प्रसाद –प्रमंडलीय आयुक्त पटना श्री संजय कुमार अग्रवाल ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की । आज रोहतास एवं बक्सर जिला के प्रथम अपील के 8 परिवादों का निष्पादन किया गया है।
पहला मामला
बक्सर जिला के परिवादी गौरी शंकर तिवारी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अपने प्रथम अपीलीय आवेदन में शिकायत दर्ज किया कि लगभग ₹1000000 संकाय परिवार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड /संकाय सृजन कंपनी में जमा किया था किंतु परिपक्वता पूर्ण होने के बाद भी उनके राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त ने वित्तीय कंपनी द्वारा धोखाधड़ी एवं अनियमितता करने के मामले को गंभीर बताया।
उपभोक्ताओं को ठगने तथा धोखाधड़ी करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने कंपनी एवं एजेंट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा इस आशय के बारे में आरबीआई को अवगत कराने का निर्देश दिया ताकि वित्तीय कंपनियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी को रोका जा सके। आयुक्त ने उप विकास आयुक्त बक्सर को इस मामले की जांच करने तथा अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
दूसरा मामला-बक्सर जिला के परिवादी भैरो राय ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय आवेदन में शिकायत दर्ज कराई कि उनके बचत खाता से बगैर जानकारी के बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा धोखाधड़ी करते हुए किसी गलत व्यक्ति को उनके खाता से संबंधित एटीएम कार्ड निर्गत कर उनके खाते से राशि की निकासी की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने उप विकास आयुक्त को इस मामले की जांच करने तथा अगली बैठक में रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही गलत व्यक्ति को बैंक द्वारा गलत तरीके से निर्गत एटीएम कार्ड एवं राशि की अवैध निकासी के बारे में बैंक के उच्च स्तरीय अधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज करने तथा इस आशय के बारे में थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया । उन्होंने इस आशय के बारे में आरबीआई को भी अवगत कराने का निर्देश दिया।
सुनवाई में बक्सर एवं रोहतास के उप विकास आयुक्त तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक तथाआयुक्त कार्यालय में उपनिदेशक खाद्य पटना प्रमंडल श्री धीरेंद्र झा , प्रभारी उपनिदेशक जनसंपर्क श्री प्रमोद कुमार ,प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग श्रीमती अनुमेहा कुमारी आदि संबद्ध थे।