जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया।

गुड्डू कुमार सिंह: -जिलाधिकारी डॉ। चंद्रशेखर सिंह और संबंधित पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र कुमार शर्मा ने सरस्वती पूजा के दिन आयोजन और विधि व्यवस्था संज्ञाओं के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबद्ध सभी तहसील पदाधिकारी / उत्तराखंड पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को साथ लिया। । बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में अवगत कराया गया कि सभी तहसील पदाधिकारी और प्रबलपुर पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करना सुनिश्चित करेंगे और आयोजन समिति के साथ समन्वय स्थापित कर पूजा का आयोजन करेंगे। ।
को विभाजित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थलों पर भीड़ भाड़ नहीं लगाने और प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक देना। जेडजे संचालक के साथ थानाध्यक्ष को बैठक कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।] अश्लील गीत बजाने पर पूर्णतया रोक है ।इस्की प्रभावी व्याख्या करने का निर्देश दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। कोविड के वर्तमान दौर में विभिन्न स्थानों पर भीड़-डिपड़ नहीं लगाना है।
मूर्ति का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में किए जाएंगे ।इसकी सूची थाना वार बनाने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय स्तर पर कृत्रिम तालाबों का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन 17 फरवरी को दिन में ही प्रदान करने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसका प्रभावी नियंत्रण और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को दिया गया। साथ ही सभी एसडीओ और एसडीपीओ इसकी निगरानी करेंगे।
असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रखी जाएगी। जिलाधिकारी ने जुलुस का रूट लाइन तय करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया ।समाजिक तनाव पैदा करने वाले, सामाजिक व्यवहार अभिव्यक्ति करने वाले, सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले असामाजिक और शरदवी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। । पूजा के सीखने का आयोजन और विधि व्यवस्था संज्ञाओं के लिए जिलाधिकारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।