किशनगंज में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक
पीड़ितों को 44.42 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का अनुमोदन

किशनगंज,16दिसम्बर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह,
जिलाधिकारी, विशाल राज के निर्देशानुसार मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), किशनगंज की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1989 तथा नियमावली–1995 (समय-समय पर संशोधित) के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में विगत समीक्षा के उपरांत प्राथमिकी स्तर पर 17 मामलों के 32 पीड़ितों/आश्रितों के बीच 24,92,300 रुपये तथा आरोप पत्र स्तर पर 19 मामलों के 32 पीड़ितों/आश्रितों के बीच 20,50,000 रुपये मुआवजा राशि के भुगतान का अनुमोदन प्रदान किया गया। इस प्रकार कुल 44.42 लाख रुपये के मुआवजा भुगतान को स्वीकृति दी गई।
इसी क्रम में आज ही मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम–2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की भी चतुर्थ त्रैमासिक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पुनर्वास से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज, विशेष लोक अभियोजक, संबंधित थानाध्यक्ष (एससी/एसटी), सदस्य इन्द्रदेव पासवान, सदस्य सूरज कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।


