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आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील के 15 मामलों की सुनवाई की गई तथा परिवादों का निवारण किया गया।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद /महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अनियमितता बरते जाने से संबंधित एक मामले में सुनवाई से अनुपस्थित रहने के कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), भोजपुर का आज का वेतन स्थगित रखते हुए उनसे कारण-पृच्छा की गयी। एक अन्य मामले में यात्री शेड का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किए जाने के कारण जिला पदाधिकारी, नालन्दा को दोषी पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण करते हुए कार्य पूर्ण होने तक उनका वेतन बंद रखने का निदेश दिया गया।

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