*लोक शिकायत मामलों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण करने का आयुक्त ने दिया निदेश।।….*

पदाधिकारीगण संवेदनशील रहेंः आयुक्त
लापरवाही बरतने के आरोप में तीन लोक प्राधिकारों के विरुद्ध आयुक्त ने की कार्रवाई
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताः आयुक्त
त्रिलोकी नाथ प्रसाद -आयुक्त, पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि ने आज आयुक्त कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत *प्रथम* अपील में शिकायतों की सुनवाई की और उसका निवारण किया। उन्होंने कार्य में लापरवाही के कारण तीन लोक प्राधिकारों के विरुद्ध कार्रवाई की ।
आयुक्त श्री रवि द्वारा आज कुल 18 मामलों की सुनवाई की गई। दो मामलों में लोक शिकायत निवारण में *शिथिलता एवं असंवेदनशीलता* बरतने के कारण लोक प्राधिकारों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी। आयुक्त श्री रवि ने अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ से कारण-पृृच्छा, अंचलाधिकारी, मोकामा के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ गठित करने एवं अंचलाधिकारी, पटना सदर का वेतन अगले आदेश तक अवरूद्ध रखने का आदेश दिया।
अपीलार्थी श्री देवेन्द्र राय पिता-श्री राम राय, ग्राम-पोस्ट-मेकरा, अंचल-मोकामा, जिला-पटना ने आग लगने से मवेशी की मृत्यु पर मुआवजा राशि भुगतान के लिए परिवाद-पत्र दिया था। यह परिवाद अप्रैल, 2021 से ही संचालित है, परन्तु इन्हें अभी तक सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि संबंधित पदाधिकारियों की कार्यशैली लोक शिकायत निवारण के प्रति उनकी उदासीनता एवं लापरवाही को परिलक्षित करता है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ से कारण-पृृच्छा करने एवं अंचलाधिकारी, मोकामा के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ गठित करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए दो दिन के अंदर परिवादी को सहायता राशि उपलब्ध कराकर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया।
अपीलार्थी श्री मिथिलेश कुमार वर्मा कुम्हरार, प्रखंड-पटना सदर, जिला-पटना ने अपनी खरीदगी जमीन से बिजली का तीन पोल यथाशीघ्र हटाने हेतु आवेदन दिया था। लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, पटना सदर सुनवाई में आज उपस्थित नहीं थे। साथ ही उनके द्वारा प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं किया गया है।विगत सुनवाई की तिथि को भी वे अनुपस्थित थे। कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं *निवारण में अभिरूचि* नहीं लेने के आरोप में आयुक्त श्री रवि ने अंचलाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक अवरूद्ध रखने का निदेश दिया। साथ ही उन्होंने जमीन नापी नहीं करने के कारण संबंधित अमीन का भी वेतन अगले आदेश तक अवरूद्ध रखने का निदेश दिया।
परिवादी श्रीमती आरती देवी ने ग्राम-हरला, थाना-कादिरगंज, अंचल-धनरूआ, अनुमंडल-मसौढ़ी, पटना द्वारा सामूहिक सड़क दुर्घटना में आश्रितों/लाभुकों को सरकार द्वारा मुआवजा देने के संबंध में आवेदन दिया था। आयुक्त श्री रवि ने अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन को पूरी संवेदनशीलता के साथ विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए परिवादी को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
*आयुक्त श्री रवि ने कहा कि जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है।* *लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।*
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। *जनहित* के मामलों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उप निदेशक, आईपीआरडी, पटना प्रमंडल