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मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (*स्नातक उत्तीर्ण युवक / युवतियों के लिए*)

त्रिलोकी नाथ प्रसाद सात निश्चय अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना वर्ष 2016 से प्रारंभ की गई है, जिसके तहत पूर्व से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण युवक/युवतियों को रोजगार तलाश करने हेतु भत्ता का लाभ दिया जा रहा है।

* अब उक्त योजना के तहत 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे युवक / युवतियाँ जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों से स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण हों, एवं स्वरोजगार / सरकारी / निजी / गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध / स्थायी / अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं किये हैं, कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, को भी 1,000/- रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 02 वर्षों तक इस योजना का लाभ देय होगा।

* इस योजना के तहत स्नातक उर्तीण युवक/युवतियों जो स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करेंगे उनको रोजगार/स्वरोजगार के लिए क्षमतावर्धन हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निःशुल्क कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

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