किशनगंज : जिला मुख्यालय स्तिथ 12 परीक्षा केन्द्रों में होगी बीएसएससी की परीक्षा, 6046 परीक्षार्थि होंगे शामिल।

स्वच्छ, कदाचाररहित एवं शांतिपूर्ण माहौल में विज्ञापन संख्या-01/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण की पुनर्परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध : डीएम
- सभी अभ्यर्थियों की त्रि-स्तरीय फ्रिस्किंग (जाँच) की जाएगी, परीक्षा केन्द्रों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के पास मोबाइल नहीं रहेगा।
- परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु केन्द्र प्रेक्षकों, स्टैटिक दण्डाधिकारियों, गश्ती दलों तथा 04 उड़नदस्ता दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिला नियंत्रण कक्ष रहेगा कार्यरत।
किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022 के प्रथम चरण की पुनः परीक्षा से संबंधित प्रेस ब्रीफिंग समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि बिहार कर्मचारी आयोग, बिहार पटना के द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2022 (प्रथम पाली की पुनर्परीक्षा) रविवार 5 मार्च 2023 को प्रथम पाली में सामान्य ज्ञान विषय हेतु 12 अपराहन से 2:15 अपराह्न तक 12 परीक्षा केंद्रों पर 6046 परीक्षार्थी शामिल होंगे।दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को 34 मिनट अतिरिक्त दिए जायेंगे। सभी केंद्राधीक्षक परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों की तीन स्तर पर फ्रिस्किंग कराएंगे तथा 11 बजे के बाद कोई परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उक्त परीक्षा को कदाचार मुक्त , शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ रूप से संपन्न कराने हेतु संबंधित पदाधिकारी की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा संपन्न कराने हेतु विधि व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, सीसीटीवी कैमरा, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस बल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। परीक्षा के दिन एसडीएम और एसडीपीओ को सतत भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्र पर प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक 200 परीक्षार्थी पर एक प्रेक्षक रहेंगे। परीक्षा के कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण संचालन हेतु समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। प्रभार में डीपीओ आईसीडीएस रहेंगी। इनका दूरभाष संख्या 9431005048 है तथा नियंत्रण कक्ष का नंबर 06456225152 है। इस पर किसी प्रकार की सूचना दी जा सकती है। साथ ही, बिहार एसएससी का हेल्पलाइन नंबर 06122227727 कार्यरत है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि इस परीक्षा हेतु नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता अनुज कुमार, सहायक नोडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्त्ता रंजीत कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता नियुक्त है। संयुक्त आदेश के द्वारा 12 केंद्रों पर परीक्षा के शांतिपूर्ण, स्वच्छ संचालन हेतु 4 गस्ती दल दंडाधिकारी और 4 उड़नदस्ता दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए है। सभी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए गए है। मोबाइल , पेजर या अन्य इलेक्टोनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों के वाहन भी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। मजिस्ट्रेट भी वाहन गेट पर ही छोड़कर केंद्र के अंदर भ्रमण करने जायेंगे। परीक्षा दे रहे सभी परीक्षार्थियों का आइरिस कैप्चर करवाना अनिवार्य होगा। डीएम ने मीडिया के प्रश्नों के जवाब में बताया कि सभी केंद्राधीक्षक को निर्देशित किया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद सीलबंद बॉक्स कोषागार में ससमय नियमानुसार जमा कराएंगे, निर्देश दिए गए है। ओएमआर सीट को परीक्षार्थियों के सामने खोला जायगा और परीक्षा समाप्त होने के बाद उनके सामने सील किए जायेंगे।परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर, घड़ी आभूषण के साथ परीक्षा में भाग नहीं लेंगे। केंद्र के आसपास फोटोकॉपी आदि की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारी को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु निर्देश दिए गए है। दूर दराज से आए परीक्षार्थियों को ट्रैफिक संचालन के कारण असुविधा नहीं हो, पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। बैग और बैगेज परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं रखे जायेंगे। सभी पदाधिकारियों को ससमय परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए है। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2023 को आयोजित होने वाले विज्ञापन संख्या-01/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2022 के प्रथम चरण की पुनर्परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी सम्बद्ध पदाधिकारी सजग एवं सतर्क रहें। कदाचारमुक्त परीक्षा के संचालन हेतु दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की मार्गदर्शिका में केन्द्र प्रेक्षकों, दंडाधिकारियों, नोडल पदाधिकारी, सहायक नोडल पदाधिकारियों सहित सभी सम्बद्ध अधिकारियों के दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। सभी पदाधिकारी इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। स्वतंत्र, निष्पक्ष (बिना किसी भ्रष्ट आचरण के), शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रावधानों के अनुसार शत-प्रतिशत तैयारी सुनिश्चित रखें। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के पास मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्राँनिक गजट्स नहीं रहे इसे शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराएँ। केन्द्राधीक्षक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बटन वाले मोबाइल फोन का प्रयोग परिसर के बाहर आकर किया जाए। सभी अभ्यर्थियों की त्रि-स्तरीय फ्रिस्किंग शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाएगी-प्रथम बार परीक्षा परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर वीडियोग्राफी कराते हुए, द्वितीय बार परीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार पर एवं तृतीय बार अभ्यर्थियों के बैठने के उपरांत (परीक्षा कक्ष में)। महिला अभ्यर्थियों की जाँच महिला वीक्षकों एवं महिला कर्मियों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा कक्ष के वीक्षकों द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि सभी अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग परीक्षा कक्ष में की गई है। साथ ही, परिचारियों की भी फ्रिस्किंग की गई है। किसी के भी पास कोई भी अवांछनीय उपकरण उपलब्ध नहीं रहनी चाहिए। परीक्षार्थियों का रिपोर्टिंग समय 09 बजे पूर्वाह्न से है। अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश का समय पूर्वाह्न 11 बजे तक ही रहेगा। किसी भी परिस्थिति में 11 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में गंभीर बीमारी या दुर्घटना के मामले को छोड़कर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल/कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ निर्धारित तीन पुस्तक अर्थात् प्रत्येक खण्ड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। किसी विषय से संबंधित गाईड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा के समय पुस्तकों का अदान-प्रदान पूर्णतः वर्जित है। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 का प्रासंगिक अंश बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के सभी परीक्षार्थियों/आवेदकों पर लागू होता है। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत परिभाषित पररूपधारण, धोखाधड़ी और अनुचित साधनों को अपनाने के अपराध के परिणम स्वरूप बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 की सुसंगत धारा के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की सुसंधत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ये मामले संज्ञेय एवं गैर जमानती हैं। कदाचार में लिप्ट पाये जाने/परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाये जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी पाँच वर्षों के लिए एवं परीक्षा से संबंधित भ्रामक/सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं से निष्कासित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश-पत्र के निर्देश में या दिश-निदेशों में उल्लिखित निषिद्ध वस्तुओं को अभ्यर्थियों द्वारा ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा से जुड़े अधिकृत पदाधिकारियों/कर्मियों को छोड़कर किसी को भी परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र के गेट पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। डीएम ने कहा कि जिन व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रिश्तेदार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या उक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों की कोचिंग में लगे हुए हैं, उन्हें केन्द्राधीक्षक/सहायक केन्द्राधीक्षक/वीक्षक का कर्तव्य स्वीकार नहीं करना होगा। इस आशय का घोषणा पत्र केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एडीएम अनुज कुमार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।