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किशनगंज: जानलेवा हमले के आरोपी संतोष श्रीवास्तव को 10 वर्ष की सश्रम कारावास

किशनगंज,27जुलाई(के.स.)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार की अदालत ने शनिवार को नौ साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी संतोष श्रीवास्तव को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भी दी जाएगी।

सत्र वाद संख्या 94/2017 की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह निर्णय दिया। लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने मामले में मजबूत दलीलें पेश कीं।

यह मामला नवंबर 2016 का है, जब पीड़ित युवक आनंद कुमार छठ पर्व का सामान लेकर घर लौट रहे थे। धर्मगंज चौक के पास आरोपी ने धारदार हथियार से उनके सिर, गर्दन और पेट पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल आनंद को पहले सदर अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर किया गया था, जहां उनका लगभग 20-25 दिनों तक इलाज चला। अदालत ने इस घटना को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई।

रिपोर्ट/धर्मेन्द्र सिंह

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