अररिया : 26 सितम्बर को जीविका दीदियों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का होगा शुभारंभ

अररिया,23सितम्बर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह/अब्दुल कैय्युम, महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में बिहार सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यभर की जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त प्रदान की जाएगी। यह राशि 26 सितम्बर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के खातों में सीधे भेजी जाएगी।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्य मुख्यालय से लेकर जिला, प्रखंड, संकुल और ग्राम संगठन स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे पंचायत स्तर तक की महिलाएं जुड़ेंगी।
जिले में होगा व्यापक कार्यक्रम
अररिया जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, वरीय पदाधिकारी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियां भाग लेंगी। प्रखंड स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होगा, वहीं ग्राम संगठन और संकुल संघों पर भी आयोजन किए जाएंगे। हर स्तर पर योजना का सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि हर लाभार्थी महिला इससे जुड़ सके।
व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहली किस्त की राशि महिलाओं को खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई, किराना दुकान, कॉस्मेटिक व अन्य छोटे व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
सभी जीविका दीदियों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को ही मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ग्राम संगठनों द्वारा अभियान चलाकर ऐसी महिलाओं को समूह से जोड़ा जा रहा है जो अब तक जीविका से नहीं जुड़ी हैं। इच्छुक महिलाएं आधार कार्ड व बैंक पासबुक के साथ आवेदन कर सकती हैं। वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाएं योजना के लिए ऑनलाइन (www.brlps.in) आवेदन कर सकती हैं।
दूसरी किस्त में 2 लाख रुपये तक की सहायता
पहली किस्त दिए जाने के छह माह बाद जीविका कर्मियों द्वारा लाभार्थियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रगति संतोषजनक पाए जाने पर उन्हें दूसरी किस्त के रूप में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।