अररिया : अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु भवन की आवश्यकता, 9 अगस्त तक जमा करें प्रस्ताव
अररिया,02अगस्त(के.स.)। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत अररिया जिले में वर्ग-09 एवं वर्ग-11 (कला एवं विज्ञान संकाय) के संचालन के लिए भवन की आवश्यकता है। सरकारी भवन का निर्माण कार्य पूरा होने तक 280 आवासन क्षमता वाले ऐसे भवन की तलाश की जा रही है, जिसमें शिक्षण कार्य के साथ-साथ छात्र-छात्राओं के आवासन की व्यवस्था हो सके।
शैक्षणिक भवन हेतु मानक शर्तें:
- प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के लिए एक कक्ष (20 वर्ग मीटर)
- 280 छात्र-छात्राओं के लिए 10 वर्ग कक्ष (35-40 वर्ग मीटर प्रति कक्ष)
- विद्यालय का कार्यालय कक्ष
- शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष (50 वर्ग मीटर)
- पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पर्याप्त शौचालय, पानी की व्यवस्था एवं सुरक्षित चहारदीवारी
आवासीय भवन हेतु मानक शर्तें:
- छात्रावास प्रबंधक के लिए कमरा
- 280 छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त आवासन व्यवस्था
- रसोई घर एवं मेस/डाइनिंग हॉल
सामान्य शर्तें:
- भवन का किराया जिला भवन नियंत्रक-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा नियमानुसार तय किया जाएगा।
- इच्छुक भवन मालिक भवन का फोटोग्राफ, नजरी नक्शा, आधार एवं पैन कार्ड, अद्यतन लगान रसीद, होल्डिंग टैक्स रसीद और सहमति पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज 09 अगस्त 2025 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, अररिया में जमा कर सकते हैं।
सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अररिया ने बताया कि विज्ञप्ति द्वारा प्राप्त निविदा को रद्द या अस्वीकार करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। भवन की विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी समाहरणालय, अररिया स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
अधिक जानकारी के लिए जिला की आधिकारिक वेबसाइट https://araria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
रिपोर्ट/धर्मेन्द्र सिंह

