ब्रेकिंग न्यूज़राज्य

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर समाहर्ता आपदा ,सभी अनुमंडल पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया ।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद –जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹400000 के अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया तथा नए मामलों की भी गहन समीक्षा कर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया ।उक्त कार्य के सफल एवं सुचारु संपादन हेतु जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर समाहर्ता आपदा ,सभी अनुमंडल पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया ।अब तक 268मृतक के आश्रितों को चार -चार लाख के अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अभी 369 मृतकों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी ने नये मामले की संख्या, मामलों का सत्यापन करने तथा सत्यापन के उपरांत स्वीकृति /अस्वीकृति योग्य डाटा तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को विशेष अभिरुचि लेकर कोविड-19 के मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान प्रदान करने संबंधी मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया । साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के अंचलों में ऐसे मामलों की समीक्षा करने तथा कार्य में प्रगति लाने को कहा। विहित प्रक्रिया के तहत कोविड-19 के मृत व्यक्तियों से संबंधित मामलों का सत्यापन तथा अभिलेख का संधारण संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने मृतक की सूची के सत्यापन हेतु कई अन्य स्रोतों पोर्टल एवं घाटों पर संधारित पंजी से भी मिलान कर सत्यापन कार्य पूरा करने को कहा । इसके अतिरिक्त लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से कोविड-19 नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 0612-2219090 एव व्हाट्सएप नंबर 9430244559 पर विहित प्रपत्र मैं जानकारी उपलब्ध कराई गई। नियंत्रण कक्ष के द्वारा निर्गत नंबर पर कुल 106 व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारी को इस कार्य में पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹400000 के अनुग्रह अनुदान की राशि अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button