किशनगंज : जिलास्तरीय धावा दल का किया गया संचालन, विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, गैराज से 11 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त
विमुक्त हुए बाल श्रमिकों को निम्न लाभ प्रदान किया जाएगा-प्राथमिक पुनर्वास राशि रु 3,000/-मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि रु 25,000 की एफडी० 18 वर्ष की उम्र होने तक बैंक में रहेगी। प्राथमिक पुनर्वास-सह- कल्याण कोष राशि रु 5,000/-लाभ प्रदान किया जाएगा
किशनगंज, 13 जून (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बाल श्रमिक (प्रतिषेध: एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंगलवार को जिलास्तरीय धावा दल का संचालन किया गया। धावा दल के संचालक के रूप में नोडल पदाधिकारी बिरेंद्र महतो, श्रम अधीक्षक के द्वारा धावा दल की टीम गठित किया गया, जिसमें श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संजीव चौधरी, शिवकुमार, तटवासी समाज का विपीन, मुजाहिद, मनोज, संबंधित पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल शामिल थे। बाल श्रम मुक्त बिहार अभियान के अंतर्गत धावा दल के द्वारा जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, गैराज से 11 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। साथ ही, नियोजक के विरूद्ध बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कानूनी कारवाई प्रारंभ की गयी है। नियोजकों पर एम०सी० मेहता बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडु के अन्तर्गत 20,000 रु० की नोटिस निर्गत की जाएगी। जिसकी राशि बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष किशनगंज में जमा करायी जाएगी। विमुक्त हुए बाल श्रमिकों को निम्न लाभ प्रदान किया जाएगा-प्राथमिक पुनर्वास राशि रु 3,000/-मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि रु० 25,000 की एफडी० 18 वर्ष की उम्र होने तक बैंक में रहेगी। प्राथमिक पुनर्वास-सह- कल्याण कोष राशि रु० 5,000/-लाभ प्रदान किया जाएगा।