किशनगंज : जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव की तैयारियो को लेकर आहूत वर्चुअल बैठक में दिए कई निर्देश।

जिला में चतुर्थ चरण से लेकर ग्यारहवें चरण तक कुल सात चरणों मे होना है चुनाव।
- नामांकन की तैयारी, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, विधिव्यवस्था, ईवीएम, आदर्श आचार संहिता अनुपालन, वाहन उपलब्धता आदि का किया विस्तृत समीक्षा।
- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालो पर त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश।
- असामाजिक, उपद्रवी एवम अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा धारा 107 के तहत अधिक से अधिक बाउंड डाउन करने का दिया निर्देश।
किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) डॉ आदित्य प्रकाश के द्वारा पंचायत चुनाव 2021 के स्वच्छ एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी तथा वरीय पदाधिकारी एवं सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आहूत की गई। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सफल संचालन के निमित्त वज्रगृह, ईवीएम मैनेजमेंट प्लान, बूथों की संवेदनशीलता, प्रशिक्षण, आदर्श आचार संहिता, चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था, कर्मियों का डेटाबेस, ईवीएम कमीशनिंग, पंचायत स्तर पर कलस्टर, वाहन की उपलब्धता, बूथों पर मूलभूत सुविधा, मतगणना की तैयारी आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी स्तरों पर बेहतर तैयारी पूर्व से चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में ससमय करना सुनिश्चित करें। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखें, साथ ही साथ 107 की प्रस्ताव पर कार्रवाई अभिलंब करें। उक्त बैठक में सभी नोडल पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में उपस्थित थे तथा सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-बीडीओ और उनके एआरओ वीसी के माध्यम से उपस्थित थे।जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को लेकर निर्देश दिया कि हर हाल में ससमय सभी तैयारियां अनिवार्य रूप से कर ले। बूथ पर रैम्प की व्यवस्था, बिजली एवम पानी की व्यवस्था, मॉडल बूथों की संख्या आदि को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के क्रम निर्देश दिया कि नामांकन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करवाया जाय। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले उम्मीदवारों की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए। नाम निर्देशन के दौरान सभी उम्मीदवारों, समर्थकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों अंतर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालो पर त्वरित कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित गति से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी सरकारी भवन दीवार पर अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए। किसी भी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए तथा किसी भी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नगद अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी भी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। इस पर कड़ी नजर रखना सुनिश्चित करें। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची अधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। उन्होंने कहा कि हर हाल में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें। विधिव्यवस्था की समीक्षा के क्रम में कहा कि असामाजिक, उपद्रवी एवम अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखे। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए रखे। धारा 107 के तहत अधिक से अधिक बॉन्ड डाउन करना सुनिश्चित करे। आवश्यकता महसूस होने पर सीसीए के तहत भी अधिक से अधिक प्रस्ताव भेजे। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होते ही सम्पूर्ण पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, जिसका पूरी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करवाये। गौरतलब हो कि जिला में चतुर्थ चरण से लेकर ग्यारहवें चरण तक कुल सात चरणों मे चुनाव होना है।
आज समीक्षा बैठक के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं:-
- 1. मतदाता सूची की अंतिम रूप से शुद्धता के साथ तैयारी।
- 2. मतदान केंद्रों एवं सहायक मतदान केंद्रों के नामों की शुद्धता की जांच।
- 3. नामांकन हेतु पर्याप्त नाज़िर रसीद की उपलब्धता।
- 4. नामांकन हेतु सभी आवश्यक प्रपत्रों यथा नामांकन फॉर्म, व्यय विवरणी पंजी, आदर्श आचार संहिता बुकलेट आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता।पंचायतवार सेक्टर का गठन।
- 5. पीसीसीपी का गठन।
- 6. पंचायतवार क्लस्टर्स का गठन कर मास्टर ट्रेनर्स के पदस्थापन की स्थिति।
- 7. वाहन की आवश्यकता का आकलन।
- 8. पूर्व के इतिहास एवं वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत, संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथों की पहचान एवं तदनुरूप बलों की प्रतिनियुक्ति एवं एरिया डोमिनेशन का प्लान।
- 9. पुलिस बलों की संख्या का आकलन कर उनकी प्रतिनियुक्ति हेतु आदेश/तैयारी।
- 10. ईवीएम संधारण हेतु आयोग के मानकों के अनुरूप वज्रगृह की तैयारी की स्थिति।
- 11. नॉमिनेशन हेतु आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फ्लेक्सी की नाम निर्देशन स्थल पर स्थापना।
- 12. सेक्टर ऑफिसर्स का क्षेत्र भ्रमण एवं आवश्यक रिपोर्टिंग।
- 13. आदर्श आचार संहिता के सख्ती से अनुपालन हेतु कार्ययोजना एवं किये जा रहे कार्य।
- 14. लॉ एंड आर्डर संबंधी समीक्षा यथा CCA, 107, 110, 144, ज़िला बदर, वारंटियों पर कार्रवाई, अवैध शराब ट्रैफिकिंग आदि के संबंध में कार्ययोजना की समीक्षा।
प्रशिक्षण कोषांग के द्वारा मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। डीएम ने आवश्यकतानुसार आकलन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्देश दिया। सामग्री कोषांग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान सामग्री का समय से विखंडीकरण करवाकर संबंधित आरओ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में डीएम सह डीईओ (पं) ने निर्देश दिया कि अपने अधिकार क्षेत्रांतर्गत वाहन का आकलन कर लें और ईंधन आपूर्ति हेतु पेट्रोल पंप की टैगिंग कर लें। इस बार चुनाव ईवीएम के एम 2 मॉडल के साथ तथा दो पदो के लिए मतपत्र के माध्यम से होना है।जिलाधिकारी ने सभी आरओ सह बीडीओ को इस सप्ताह के अंत तक तैयारी पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस बैठक में डीडीसी मनन राम, एडीएम (पीजीआरओ) प्रमोद कुमार राम, एसडीएम शहनवाज अहमद नियाजी, डीपीआरओ अमित कुमार समेत सभी नोडल पदाधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी उपस्थित थे।