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किशनगंज : व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के अध्यक्ष ने गवाह सुरक्षा योजना-2018 के अधिनियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी..

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, आज दिनांक-15.12.2020 को व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार-सह-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज श्री मनोज कुमार- 1 द्वारा पारा विधिक स्वयं सेवकों को गवाह सुरक्षा योजना-2018 के अधिनियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया।उन्हें गवाह सुरक्षा योजना-2018 के अंतर्गत गवाह सुरक्षा आवेदन के प्रपत्र की एक–एक प्रति भी उपलब्ध कराई गई ताकि ऐसे मामलों में जहां गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, गवाहों को अधिनियम के प्रावधानों का लाभ पहुंचाया जा सके। उपस्थित पारा विधिक स्वयं सेवक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्य प्राप्ति हेतु किये जाने वाले अपने कार्य के बारे में बताया।इस दौरान अध्यक्ष ने पारा विधिक स्वयं सेवकों को उनकी महत्ती भूमिका से भी अवगत कराया तथा बताया की वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आधारभूत स्तर (Grassroot Level) पर कार्य करते हैं जिससे उनकी न्याय के उद्देश्य के लिए भूमिका और बढ़ जाती है।कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ही पारा विधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक किया गया और उनसे यह अपेक्षा कि गई की उपरोक्त योजना की जानकारी अन्य पारा विधिक स्वयं सेवकों को देंगे।उक्त बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री अभिषेक कुमार मिश्रा एवं पारा विधिक स्वयं सेवक मो० तौकिर आलम, श्री शिव शंकर माहतो, श्रीमती सीमा देवी, श्रीमती रुक्शार अंजुम, श्री शिव कुमार साह तथा मो० नदीम उपस्थित थे।

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