किशनगंज : शराब तस्करी मामले में अदालत का सख्त फैसला, आरोपी को 7 वर्ष की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना भी, न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास
किशनगंज,12फरवरी(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, शराब तस्करी के एक मामले में अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश–प्रथम नीरज किशोर सिंह की अदालत ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला वर्ष 2017 से जुड़ा है। विशेष वाद संख्या 135/17 (सीआईएस 599/17) तथा ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 37/17 में मल्लाहबाड़ी, थाना ठाकुरगंज निवासी आरोपी कैलाश कामती को दोषी करार दिया गया। आरोपी पर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत मामला दर्ज था।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) सुरेन प्रसाद साहा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि आरोपी अवैध शराब के कारोबार में लिप्त था, जिससे समाज में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और इस तरह के अपराध राज्य की नीति के प्रतिकूल हैं। आरोपी द्वारा कानून की अवहेलना कर अवैध धंधा चलाया जाना युवाओं सहित पूरे समाज के लिए गंभीर नुकसानदायक है।
इस फैसले से प्रशासन की शराबबंदी मुहिम को और मजबूती मिलने के संकेत हैं। पुलिस एवं उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई से लगातार तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और कई मामलों में भारी जुर्माना व लंबी सजा सुनाई जा चुकी है।
स्थानीय लोगों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि ठाकुरगंज क्षेत्र में पूर्व में भी तस्करों के ठिकानों से शराब की बरामदगी होती रही है। अदालत की यह सजा अन्य शराब तस्करों के लिए कड़ा संदेश मानी जा रही है।


