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किशनगंज में धान खरीद में बड़ा घोटाला: तातपौआ पैक्स के पदाधिकारी और सदस्य नामजद, ₹49 लाख का गबन

किशनगंज,08अगस्त(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद, धान अधिप्राप्ति (खरीद) में हुई बड़ी अनियमितता के मामले में किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित तातपौआ पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक और प्रबंधकारिणी सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। इन पर किसानों से खरीदे गए धान में से लगभग 49 लाख रुपये मूल्य के धान का गबन करने का आरोप है।

सहकारिता विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तातपौआ पैक्स ने 2024-25 में किसानों से 591.200 मीट्रिक टन धान खरीदा था। इस खरीदे गए धान से 402.016 मीट्रिक टन सी.एम.आर. (चावल) तैयार करके SFC (बिहार राज्य खाद्य निगम) को 10 अगस्त 2025 तक जमा कराना था। हालांकि, 4 अगस्त तक पैक्स ने सिर्फ 290.00 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की।

जांच में यह पाया गया कि पैक्स ने मिल को केवल 380.025 मीट्रिक टन धान ही दिया, जबकि 211.175 मीट्रिक टन धान का कोई हिसाब नहीं मिला। सरकारी समर्थन मूल्य ₹23,250 प्रति मीट्रिक टन की दर से इस लापता धान का कुल मूल्य ₹49,09,818.75 होता है।

इस गंभीर लापरवाही को सीधे तौर पर गबन मानते हुए, ठाकुरगंज प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अंजय कुमार ने पैक्स अध्यक्ष रागिब आलम, प्रबंधक मंसूर आलम और प्रबंधकारिणी सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन पर बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 40, 41 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

अन्य पैक्सों को भी सख्त चेतावनी

इस घटना के बाद, प्रशासन ने जिले के अन्य सभी पैक्सों और व्यापारमंडलों को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे 10 अगस्त 2025 तक अपना-अपना बचा हुआ सी.एम.आर. अनिवार्य रूप से SFC को जमा करा दें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ भी तातपौआ पैक्स की तरह ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर सुखानी थानाध्यक्ष धर्मपाल कुमार ने बताया कि सुखानी थाना कांड संख्या 50/25 दर्ज किया गया है।

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