अपराध:-छिनतई की घटना कारित करने वाले 03 अपराधकर्मी, 01 मोबाईल एवं 01 मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार।…
गुड्डू कुमार सिंह/कोईलवर थाना अंतर्गत समय करीब 10:00 बजे कोईलवर थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि धनडीहा गाँव की रहने वाली खुशी कुमारी जो बिहटा मे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है। कोईलवर थानान्तर्गत आरा रोड में टेंपो से उतरकर पैदल अपने घर जा रही थी कि उसी क्रम में एक काले रंग का अपाची मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति द्वारा उसका मोबाइल छीनकर भाग रहे है।
उक्त आसूचना का सत्यापन, अपराधकर्मी की गिरफ्तारी एवं छीने गये मोबाईल की बरामदगी हेतु थानाध्यक्ष, कोईलवर के नेतृत्व में थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं थाना के सशस्त्र बलों के साथ एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए आरा रोड पहुँचे तो सशस्त्र बलों एवं ग्रामीणों के सहयोग से भाग रहे एक अपराधी को पुराना पुल के पास से पकड़ा गया।
फिर पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम प्रकाश कुमार सिंह पिता स्व० हिमालय सिंह, सा०-खनगॉव, थाना-चाँदी, जिला-भोजपुर बताया। भागे व्यक्ति का नाम रितेश कुमार पिता अजय शर्मा एवं गोलू कुमार यादव पिता जयकिशोर उर्फ कुणाल यादव दोनों सा०-खनगॉव, थाना-चाँदी, जिला-भोजपुर बताया। भागे व्यक्ति को उसके घर विधिवत् छापामारी करने पर गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त गोलू कुमार के पास से अपाची मोटरसाईकिल जो काले रंग का था जप्त / बरामद किया गया।तथा इस संबंध में कोईवर थाना काण्ड सं0 357/24,दिनांक-09.09.24, धारा-304/317 (2) /3(5) बी.एन.एस. दर्ज किया गया ।ग्रिफ्तार (i) प्रकाश कुमार सिंह पिता स्व० हिमालय सिंह, सा०-खनगॉव, थाना-चाँदी, जिला-भोजपुर। (ii) गोलू कुमार यादव पिता जय किशोर यादव उर्फ कुणाल यादव, सा० खनगांव, थाना चांदी, जिला भोजपुर ।
(i) प्रकाश कुमार सिंह पिता स्व० हिमालय सिंह, सा०-खनगाँव, थाना-चाँदी, जिला-भोजपुर का आपराधिक ईतिहास इस प्रकार है।..
1-चादी थाना कांड सं0-108/22, दि0-22.04.22, धारा 498ए भा०द०वि० एवं 3/4 दहेज अधिनियम तथा 37सी बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम । 2-चादी थाना कांड सं0-175/22, दि0-06.07.22, धारा 37 सी बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम ।
3-चादी थाना कांड सं0-113/23. दि०-10.04.23, धारा-341/307/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट ।
(ii) रितेश शर्मा पिता अजय शर्मा सा०-खनगांव थाना चांदी जिला भोजपुर निम्न हैः-
1-चादी थाना कांड सं0-24/24, दि0-03.03.2024, धारा 37ए बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम ।