राज्य सुचना आयोग ने किशनगंज SDO को एक अंतिम मौका देते हुए सुचना उपलब्ध कराने का दिया आदेश,नहीं तो दण्डात्मक कारवाई करते हुए 25000 रु० के आर्थिक दंड की वसूली का आदेश पारित किया जाएगा…..
दिनाक 20.12.2012 को जन्मजय कामत उ०म०वि० किशनगंज से साक्ष्य सीडी सहित जिसमे खुले आम घुस लिया जा रहा था से सम्बंधित शिकायत की गई थी से सम्बंधित सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई थी जो की लोक सुचना पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आज तक आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया।जिसके एवज में आवेदक ने राज्य सुचना आयोग बिहार पटना को सुचना उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था।जो की राज्य सुचना आयोग ने अपने कार्यालय ज्ञापांक-10945 दिनांक-07.02.2017 से अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज को आदेश देते हुए कहा की आवेदक को अभी तक क्यों नहीं सुचना उपलब्ध कराई गई है,जब की दिनांक-29-09-2016 को पारित आदेश के आलोक में अपना स्पष्टीकरण ही दिया है,आयोग ने स्पष्ट कहा है की यदि लोक सुचना पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की अगली तिथि के पूर्व आवेदक को पूर्णरूपेण सुचना
उपलब्ध नहीं कराई जाती है,तो उनके विरुद्ध सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा-20 (1)के अधीन दण्डात्मक कारवाई करते हुए 25000 रुपये के आर्थिक दंड की वसूली का आदेश पारित किया जाएगा…दूसरा सुचना दिनांक-10.07.13 से की स्थापना-1
किशनगंज में दिन-दहारे घुस लेने से सम्बंधित सीडी कैसेट साक्ष्य के रूप में दिया गया जो की अभी तक किसी प्रकार की न जांच न ही कारवाई किया मामला को दबा सुचना अधिकार का मजाक बनाया जा है जिससे आर टी आई कार्यकर्ता को सही समय और सही
सुचना नहीं मिल पता है।राज्य सुचना आयोग बिहार पटना ने अपने कार्यालय पत्रांक-10957 दिनांक-07.02.2017 से कहा की आवेदक को ससमय सुचना उपलब्ध नहीं कराया गया है लोक सुचना पदाधिकारी को एक और अंतिम मौका देते हुए कहा की वे
सुनवाई की अगली तिथि के पूर्व आयोग के आदेशो का पालन सुनिश्चित करते हुए आवेदक को सुचना उपलब्ध कराते हुए अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित करे यदि लोक सुचना पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की अगली तिथि के पूर्व आवेदक को पूर्णरूपेण सुचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उनके विरुद्ध सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा-20 (1) के अधीन दण्डात्मक कारवाई करते हुए 25000 रुपये के आर्थिक दंड की वसूली का आदेश पारित किया जाएगा । आदेश पत्र आवेदक को दिनांक-06-03-2017 को प्राप्त हुआ ।।।