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डीएम की अध्यक्षता में (सोलर लाईट से संबंधित) जिला-स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हुई।…

लगाए गए सोलर लाईट की जाँच कराने का डीएम ने दिया निदेश

ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध ढंग से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जा रहा हैः डीएम

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताः डीएम

त्रिलोकी नाथ प्रसाद-पटना – जिलाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष, जिला-स्तरीय समन्वय समिति, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। वे आज समाहरणालय स्थित सभागार में समिति की बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि एजेंसियों द्वारा जिन-जिन स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया गया है उन सभी की जाँच करायी जाएगी। सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सोलर लाइट की जाँच करेंगे। बुधवार एवं वृहस्पतिवार को वरीय पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी इस कार्य का सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी क्षेत्रों में निरीक्षण के दरम्यान सोलर स्ट्रीट लाईट के संचालन का जायजा लेंगे।

समिति के सदस्य-सचिव-सह-जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि एजेंसियों द्वारा अभी तक कुल 197 सोलर लाईट का अधिष्ठापन किया गया है। मेसर्स सोलेक्स इनर्जी लि0 द्वारा 64; मेसर्स श्रीराम सागर कंस्ट्रक्शन द्वारा 53 एवं मेसर्स फोटोनिक्स वाटरटेक प्रा0 लि0 द्वारा 80 सोलर लाईट लगाया गया है। दनियावां प्रखंड में 24, बेलछी में 20, बख्तियारपुर में 20, मसौढ़ी में 80, बिहटा में 40 तथा फुलवारीशरीफ में 13 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सोलर लाईट के धीमी गति से अधिष्ठापन पर असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने क्रियान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य के अनुसार समय सीमा के अंदर सोलर लाईट लगाने का निदेश दिया। एजेंसियों को फुलवारीशरीफ प्रखंड में 25 मई तक, दनियावां में 20 मई तक, सम्पतचक में 20 मई तक तथा मसौढ़ी में 20 मई तक सभी चार वार्डों में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन के विरूद्ध एजेंसियों को देय भुगतान सत्यापन करते हुए प्रावधानों का अनुपालन कर 48 घंटे में करना सुनिश्चित करें। कृत कार्यों के एवज में कोई भी भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। आवश्यकतानुसार आवंटन की मांग करें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सुशासन के कार्यक्रम, 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत ‘‘स्वच्छ गॉव-समृद्ध गॉव’’ के अंतर्गत सभी गॉव में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही इसके नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था है। सोलर स्ट्रीट लाईट के पांच वर्ष तक रख-रखाव की जिम्मेदारी अधिष्ठापन एजेंसी की होगी। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि कार्यान्वयन एजेंसी नियमित तौर पर सोलर स्ट्रीट लाईट का सफल संचालन सुनिश्चित करेगी।

योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु पटना जिले के लिए विभाग द्वारा तीन एजेंसियों का चयन किया गया हैः मेसर्स सोलेक्स इनर्जी लि0, मेसर्स श्रीराम सागर कंस्ट्रक्शन एवं मेसर्स फोटोनिक्स वाटरटेक प्रा0 लि0।

डीएम डॉ. सिंह ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के माध्यम से नियमित तौर पर सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन, कार्यशीलता की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने का निदेश दिया।

विदित हो कि प्रावधानों के अनुसार सभी गॉवों में सोलर स्ट्रीट लाईट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना’’ तैयार की गई है। इस योजना के लक्ष्य के अनुरूप जिले के ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध ढंग से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाएगा। इसका अधिष्ठापन प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक पथों/गलियों में पूर्व से अधिष्ठापित एवं सर्वेक्षित विद्युत वितरण पोल पर एंगल लगाकर पांच मीटर की ऊँचाई पर किया जाएगा।

ग्राम पंचायत के टोलों/वसावट क्षेत्रों में सड़कों/गलियों को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु औसतन 10 सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किए जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में सोलर लाईट के अधिष्ठापन हेतु सर्वेक्षण सूची को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसके आधार पर समिति सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन स्थानों को अनुमोदित करेगी।

वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा चयनित स्थान के अलावा, ग्राम पंचायत अपने स्तर से 10 वैसे सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन स्थानों का चयन कर सकेगी जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की अनुमोदित सूची में नहीं है। ये स्थान पंचायत सरकार भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल-कूद का आयोजन स्थल, हाट-बाजार आदि होगा। ऐसे 10 स्थानों का चयन ग्राम पंचायत की बैठक (कार्यकारिणी समिति) में किया जाएगा।

सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित सूची एवं 10 अतिरिक्त स्थानों से संबंधित सूची ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित की जाएगी। इसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत स्तर पर एक समेकित सूची तैयार की जाएगी जो ग्राम पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की गई सूची प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची को प्रखंड स्तर पर समेकित करेंगे एवं इसे जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्राप्त प्रखंड-स्तरीय सूची को जिला-स्तर पर समेकित करते हुए इसे ब्रेडा के जिला-स्तरीय नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। योजना के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन ब्रेडा द्वारा किया जाना है।

 

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